बिना पीयूसीसी के ईंधन नहीं, गैर-BS6 वाहनों पर एंट्री बैन: GRAP के स्थायी फैसलों से दिल्ली में क्या बदलेगा?
दिल्ली की बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. GRAP-4 के तहत बिना वैध पीयूसीसी के ईंधन पर रोक और गैर-BS6 वाहनों की एंट्री बैन को अब राजधानी में स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है, जिसका सीधा असर आम वाहन चालकों पर पड़ेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली की जहरीली हवा पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-4 के तहत लागू किए गए दो अहम प्रतिबंध अब राजधानी में स्थायी रूप से लागू रहेंगे. इन फैसलों का सीधा असर दिल्ली में वाहन चलाने वाले लाखों लोगों पर पड़ने वाला है.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया है कि गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए अब न तो बिना वैध पीयूसीसी के किसी वाहन को ईंधन मिलेगा और न ही राजधानी के बाहर से आने वाले गैर-BS6 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी.
दिल्ली की हवा अब भी गंभीर स्तर के करीब
रविवार को भी राजधानी की वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के अनुसार सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी से बस एक कदम नीचे है. 400 से ऊपर AQI को गंभीर माना जाता है.
GRAP-4 के तहत कौन-से प्रतिबंध हुए स्थायी?
दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद इन दोनों नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा करते हुए कहा,"अब से यह निर्णय लिया गया है कि GRAP-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में से दो प्रतिबंधों को स्थायी कर दिया गया है. पहला प्रतिबंध पीयूसी प्रमाणपत्र से संबंधित है. अगले आदेश तक आपको पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा."
पीयूसीसी क्या है और क्यों जरूरी?
पीयूसीसी यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, जो अधिकृत पीयूसी केंद्रों पर वाहन के उत्सर्जन की जांच के बाद जारी किया जाता है. यह प्रमाणपत्र इस बात का सबूत होता है कि वाहन तय प्रदूषण मानकों के भीतर है.
मंत्री ने दो टूक कहा,"वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना दिल्ली की हवा के खिलाफ अपराध करने से कम नहीं है."
गैर-BS6 वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक
GRAP-4 के तहत दूसरा बड़ा फैसला BS6 से नीचे के वाहनों को लेकर है. अब दिल्ली के बाहर से आने वाले वे सभी वाहन, जो BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते, राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.
पीटीआई के मुताबिक सिरसा ने कहा,"दिल्ली के बाहर से आने वाले वे वाहन जो भारत स्टेज VI (BS6) से नीचे के हैं, उन्हें भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा."
BS6 भारत का नवीनतम उत्सर्जन मानक है, जो यह तय करता है कि वाहन कितना प्रदूषण फैला सकता है. भारत में 1 अप्रैल 2020 के बाद बिकने और पंजीकृत सभी नए वाहन BS6 मानकों के अनुरूप हैं.
पेट्रोल पंपों पर दिखा असर
नियम लागू होते ही दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं. ईंधन देने से पहले पीयूसीसी की जांच की गई और जिन वाहन चालकों के पास वैध प्रमाणपत्र नहीं था, उन्हें वापस लौटना पड़ा.
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इससे नियमों के पालन में सुधार हुआ, लेकिन कई लोगों ने अव्यवस्था और भ्रम की शिकायत भी की.
पीयूसीसी बनवाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नियम लागू होने के बाद पीयूसीसी जारी करने की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा गया.दो दिनों में कुल 61,000 से ज्यादा प्रमाणपत्र जारी हुए, जो पहले के औसत से लगभग दोगुना है. कई जगह पीयूसी जांच की कतारें ईंधन भरवाने से भी लंबी नजर आईं.
ट्रांसपोर्टर्स और कर्मचारियों की चिंताएं
अखिल भारतीय मोटर और माल परिवहन संघ (AIMTGTA) ने चिंता जताई है कि जहां सरकार ANPR सिस्टम से जांच की बात कर रही है, वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी भौतिक पीयूसीसी दिखाने पर जोर दे रहे हैं.
पेट्रोल पंप कर्मचारियों के मुताबिक, कई जगह वाहन चालकों से तीखी बहस भी हुई. मथुरा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने बताया,"वे हमसे बार-बार नियमों की दोबारा जांच करने के लिए कह रहे थे. आखिरकार, उनमें से ज्यादातर ने पीयूसी परीक्षा दी."


