OYO News: बुकिंग के बाद नहीं मिला रूम, अब OYO को भरने पड़े16 लाख, जानिए पूरा मामला
Consumer court orders OYO and guest house to pay ₹16 lakh: तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने OYO और एक गेस्ट हाउस पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, याची का आरोप था कि एडवांस बुकिंग के बाद भी OYO ने उन्हें कमरा नहीं दिया. इसके बाद उन्हें एक गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए मजबूर किया गया, जहां उन्हें संतोषजनक सुविधा नहीं मिली. जानकारी के अनुसार ये मामला साल 2022 का है.
Consumer court orders OYO and guest house to pay Fine: आज के टाइम में ओयो रूम्स लगभग हर कोई यूज करता है. हर शहर में आप इसे देख सकते हैं. देश में अब यह कंपनी काफी ग्रोथ कर चुकी है. हाल ही में इसकी खराब सर्विस को लेकर एक शख्स ने कोर्ट में घसीट दिया है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया वो भी आपको जानना चाहिए. शख्स ने अदालत ने ओयो पर खराब व्यवहार के लिए कंपनी और गेस्ट हाउस को जवाबदेह ठहराया. इसके बदले में कोर्ट ने दोनों पर 16 लाख रुपये का मुआवजा स्टूडेंट को देने का आदेश दिया.
यह मामला तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल और चेन्नई के एक गेस्ट हाउस को मिलकर ₹16 लाख से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने होटल बुकिंग करवाई थी लेकिन वह कैंसल हो गई जिसके बाद लॉ स्टूडेंट की पढ़ाई की गुंजाइश खत्म हो गई थीं. इसके बाद स्टूडेंट ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिस पर कंज्यूमर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
क्या था मामला?
मिली जानकारी के अनुसार ये मामला साल 2022 का है. याचिकाकर्ता अपनी बहन के साथ Kovilpatti से Chennai गए थे. याची की बहन यहां All India Law Entrance Test (AILET) का एग्जाम देने गई थी. शिकायकर्ता का आरोप था कि उसने चेन्नई में OYO के जरिए 3 दिन के लिए एक होटल का कमरा बुक करवाया था. लेकिन जब वह होटल पहुंचे तो होटल प्रबंधक ने उनकी ऑन लाइन बुकिंग स्वीकार नहीं की और न ही कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की.
स्टूडेंट ने अर्जी में दी दलील
स्टूडेंट ने अर्जी में दलील दी कि रूम लेने के लिए उन्हें बहुत भटकना पड़ा और एग्जाम से पहले इसका मेरी बहन के मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा. स्टूडेंट ने कहा कि इसके चलते एग्जाम में मेरी बहन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और उसका परीक्षा खराब गई. इसकी वजह से नामचीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) में एडमिशन पाने का मौका उसके हाथ से चला गया. 25 जुलाई को फैसले में कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष ए थिरुनीला प्रसाद और सदस्यों एन नामचिवयम और ए शंकर ने माना कि OYO और गेस्ट हाउस की दोनों के साथ गलत व्यवहार किया. इसके चलते लड़की के फ्यूचर काफी प्रभावित हुआ.