Punjab: आज कारोबारियों का 'रेल रोको' आंदोलन, आयकर कानून में नए क्लॉज से हैं नाराज

Rail Roko Andolan 2024: पंजाब में आज कारोबारी-उद्योगपति केंद्र सरकार द्वारा आयकर कानून में लाए गए नए नियम के खिलाफ रोल रोको आंदोलन करेंगे.

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

Rail Roko Andolan: पंजाब में किसान लंबे समय में अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. अब कारोबारी भी अपनी मांग लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. राज्य में शुक्रवार 1 मार्च को कारोबारी-उद्योगपति केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं. कारोबारियों का ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के एक कानून के खिलाफ होने जा रहा है. सरकार ने पिछले साल आयकर कानून की धारा 43B में एक नया क्लॉज(H) जोड़ा था. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून से कारोबारी और उद्योगपति में नाराजगी है. इसलिए आज वो 'रोल रोको' आंदोलन करने वाले हैं.

कारोबारियों का रेल रोको आंदोलन

पंजाब में कारोबारी-उद्योगपति आयकर कानून में क्लॉज को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर ही आज रेल रोको आंदोलन होने वाला है. दावा किया गया है कि धारा 43B(H) न सिर्फ कारोबारी-उद्योगपति के लिए बल्कि एमएसएमई कारोबारियों के लिए भी गले की फांस है. इससे बाजार में उथल-पुथल मच सकती है. आपको बता दें यह धारा कहता है कि कारोबार में होने वाले कुछ खर्चों की अनुमति तभी होगी, जब उसकी वास्तविक पेमेंट की जाएगी. इनमें टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, इंटरेस्ट, बोनस, कमिशन जैसे खर्च शामिल होते हैं.

कब जोड़ी गई धारा 43B(H)

केंद्र सरकार ने पिछले साल 1 अप्रैल 2023 को आयकर कानून में धारा धारा 43B(H) को जोड़ा था. ये धारा मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज (MSME) पर लागू होती है. धारा कहता है कि ऐसे सप्लायर जो MSME में आते हैं, उनसे कोई डील होती है तो इसकी पेमेंट 45 दिन के अंदर करनी होगी. अगर 45 दिन के बाद पेमेंट करते हैं तो फिर वो अगले असेसमेंट ईयर में मानी जाएगी. अगर भुगतान नहीं होता तो इसे इनकम माना जाएगा और इस पर टैक्स देना होगा.

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01 March 2024, 06:53 AM IST

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