Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद सदस्यता होगी बहाल, क्या 2024 का चुनाव लड़ सकेंगे राहुल गांधी?

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है.

Lalit Hudda
Lalit Hudda

Modi surname case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होना तय माना जा रहा है. इतना ही नहीं वे संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा ले सकते है. 

बता दें कि इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल, मोदी सरनेम पर टिप्प्णी के मामले में सूरत की जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जानना चाहते है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई? अगर जज ने राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा सुनाई होती तो उन्हें संसद से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था.

कांग्रेस में खुशी की लहर

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं के अलावा विपक्षी गठबंधन के नेताओं में भी खुशी है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह खुशी का दिन है. मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा.

राहुल गांधी लडेंगे 2024 का चुनाव 

सूरत जिला अदालत ने मानहा​नि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सांसदी भी चली गई थी. सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी. साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे. 

calender
04 August 2023, 03:12 PM IST

जरुरी ख़बरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो