राजू पाल हत्याकांड: CBI कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 7 आरोपी दोषी करार

Raju Pal Murder Case: कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल का नाम शामिल है.

JBT Desk
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Raju Pal Murder Case: 2005 में हुई बहुजन समाज पार्टी (बसपा )विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले में आज (29 मार्च) को लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.  कोर्ट ने हत्याकांड  में शामिल सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल का नाम शामिल है. वहीं इस हत्याकांड का आरोप माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद पर लगा था. 

2005 हुआ था हत्याकांड 

बसपा विधायक राजूपाल की वर्ष 2005 में गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी. वहीं माफिया अतीक अहमद और राजूपाल के बीच सियासी जंग चल रही थी. जिसके चलते अतीक अहमद पर राजूपाल की हत्या का आरोप लगा था. बता दें कि  अतीक अहमद को राजू पाल ने उपचुनाव में हराया था. जिस के चलते अतीकअहमद को  हार बर्दाशत नहीं हुई और उसने 25 जनवरी 2005  को इस हत्याकांड को अंजाम दिया. ये मर्डर उस वक्त हुआ जब बसपा विधायक अपने घर लौट रहे थे तभी कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर आए और राजूपाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. उन्हें 19 गोलियां लगी थीं.

मामले में अतीक और असरफ को हुई थी जेल 

बता दें, कि बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद पर लगा था.  जिसके चलते दोनों भाइयों को जेल भी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में आगे की जांच की थी. प्रयागराज में पिछले साल राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी दिन दहाड़े गोलियां बरसा कर हत्या करदी गई थी. बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की बीते वर्ष 2023 में प्रयागराज में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

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29 March 2024, 03:38 PM IST

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