सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई पर लगाई रोक, याचिकाकर्ता से जुर्माने पर विचार
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में आगे सुनवाई जारी रखने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि बताएं कितना जुर्माना लगाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में आगे सुनवाई करने से मना कर दिया है और याचिका को भी खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा है कि उन पर कितना जुर्माना लगाया जाए. यह याचिका विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. हालांकि, 5 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने विशाल तिवारी की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया था.
कुछ दिन पहले, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने बंद होने का ऐलान किया था. इसके संस्थापक नैट एंडरसन ने खुद यह जानकारी दी थी. उन्होंने हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर एक नोट लिखकर बताया कि उन्होंने कंपनी को बंद करने का फैसला लिया है. एंडरसन ने यह भी साफ किया कि इस फैसले के पीछे कोई खतरा या व्यक्तिगत समस्या नहीं है.
हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नैट एंडरसन ने सोशल मीडिया पर भी कहा कि पिछले साल के अंत में उन्होंने यह बात अपने परिवार, दोस्तों और टीम के साथ शेयर की थी कि कंपनी को शुरू करते समय एक योजना बनाई गई थी, जिसके अनुसार कंपनी तब तक चलेगी जब तक उनके द्वारा किए गए काम पूरे नहीं हो जाते. अब जब वे अपने सभी कार्यों को पूरा कर चुके हैं और उन्हें विनियामकों के साथ साझा भी कर लिया है, तो यह कंपनी बंद करने का समय आ गया है.


