आजम के बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट से मिली जमानत, जल्द होंगे जेल से रिहा
अब्दुल्ला के वकील जुबैर अहमद खान ने मंगलवार को बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में उनके मुवक्किल की जमानत मंजूर कर ली है. रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो अतिरिक्त आरोप जोड़ने की भी मांग की थी. हालांकि, अदालत ने सोमवार को पुलिस की याचिका खारिज कर दी

सपा नेता और रामपुर की स्वार सीट से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी है.
अदालत के इस फैसले ने वरिष्ठ सपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के लिए हरदोई जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है. वह अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं.
अब्दुल्ला के वकील जुबैर अहमद खान ने मंगलवार को बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने 2020 में दर्ज शत्रु संपत्ति से संबंधित एक मामले में उनके मुवक्किल की जमानत मंजूर कर ली है.
10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत
वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दिए जाने के बाद यह उनके खिलाफ लंबित एकमात्र मामला था. अब इस मामले में जमानत मंजूरी के साथ ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
आजम खान सीतापुर जेल में हैं बंद
उन्होंने बताया कि हाल में रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो अतिरिक्त आरोप जोड़ने की भी मांग की थी. हालांकि, अदालत ने सोमवार को पुलिस की याचिका खारिज कर दी और जमानत पर फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था. इस बीच, कई मामलों में आरोपित पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं.


