बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट का बिगुल! आपका नाम है या नहीं, अब तुरंत जानिए
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत 1 अगस्त से प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी और 2 अगस्त से विशेष शिविरों में नाम जोड़ने, हटाने व सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी. चुनाव आयोग ने सभी जिलों में डिजिटल व भौतिक सूची वितरण, शिविरों की सुरक्षा और प्रचार-प्रसार के विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के बाद शुक्रवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करने का फैसला लिया है. इस सूची के प्रकाशन के साथ ही राज्य के सभी मतदाता अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर या संबंधित बूथ पर जाकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम सूची में देख सकेंगे.
राज्य के सभी 90,000 मतदान केंद्रों पर यह सूची जारी की जाएगी. यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश के अनुसार प्रकाशित की जा रही है और इसे ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 के माध्यम से भी देखा जा सकता है. इसके अलावा मतदाता https://electoralsearch.eci.gov.in एवं https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation पर जाकर भी अपना नाम व मतदान केंद्र की जानकारी देख सकते हैं.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य के सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और प्रिंट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक नामांकन, सुधार और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा.
विशेष शिविरों की शुरुआत 2 अगस्त से
राज्य के हर प्रखंड कार्यालय और शहरी निकाय क्षेत्रों में 2 अगस्त से प्रतिदिन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. ये शिविर सोमवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जिनमें मतदाता आवेदन देकर अपना नाम जोड़ सकते हैं, गलत प्रविष्टियों को हटवा सकते हैं या किसी भी प्रकार का संशोधन करा सकते हैं.
वे नागरिक जो पहली जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे फॉर्म-6 भरकर नामांकन करा सकते हैं. वहीं, नाम स्थानांतरण या संशोधन के लिए फॉर्म-8 तथा फर्जी नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जाएगा. बिहार के बाहर रहने वाले आवेदकों को अतिरिक्त घोषणा-पत्र भी संलग्न करना होगा.
दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था
आयोग ने बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे ऐसे दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं से घर जाकर फॉर्म प्राप्त करें, जो शिविर तक पहुंचने में असमर्थ हैं. प्रत्येक दिन के अंत में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को प्राप्त सभी आवेदनों को विधानसभा और बूथवार वर्गीकृत कर संबंधित इआरओ और बीएलओ को सौंपना होगा. आवेदन स्वीकार करने के बाद उसकी पावती देना अनिवार्य है और दस्तावेजों के साथ फोटो भी जमा कराए जा सकते हैं.
प्रचार-प्रसार और सुरक्षा के विशेष निर्देश
आयोग ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक विशेष कैंप में कम से कम दो कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करें, जिनमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर अनिवार्य हो. विशेष शिविरों की जानकारी राजनीतिक दलों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पूर्व में ही दी जाएगी. कैंप स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, और वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा.
हर कैंप की गतिविधियों का फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड भी रखा जाएगा. जिला स्तर पर समेकित रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेस नोट जारी करेंगे. इस प्रकार, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अद्यतन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सहभागितापूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है.


