Delhi BMW Accident: अदालत ने 27 सितंबर तक बढ़ाई गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत
धौला कुआं बीएमडब्ल्यू हादसे में पटियाला हाउस कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया और आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी. वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत वाले इस मामले में गगनप्रीत पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप हैं.

BMW Accident: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजधानी में धौला कुआं के पास हुए भीषण बीएमडब्ल्यू हादसे से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है. यह हादसा 14 सितंबर को हुआ था, जिसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हुई थीं. इस संबंध में आरोपी गगनप्रीत कौर की ओर से उनकी वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत अवधि भी 27 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी. उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद पेश किया गया था. वहीं, उनकी ओर से दायर की गई ज़मानत याचिका पर विचार अभी जारी है, जिसकी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता कर रहे हैं.
पुलिस जांच और बयान
दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी क्रम में गगनप्रीत के पति परीक्षित कक्कड़ से भी पूछताछ की गई. उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें हादसे की कोई जानकारी नहीं थी और गगनप्रीत ने उन्हें केवल इतना बताया कि वे घायल लोगों को अस्पताल ले जा रही हैं. परीक्षित ने यह भी कहा कि टैक्सी से अलग होने से पहले उन्होंने अपने ससुर को इलाज की ज़रूरत की जानकारी दी थी. पुलिस अब गवाहों के बयानों और उपलब्ध सबूतों की पड़ताल कर घटनाक्रम को जोड़ने का प्रयास कर रही है.
Dhaula Kuan (Delhi) BMW accident case | Patiala House Court extended judicial custody of the accused Gaganpreet Kaur till September 27. She was produced after two days of judicial custody.
— ANI (@ANI) September 17, 2025
हादसे का घटनाक्रम
दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास गगनप्रीत कौर की बीएमडब्ल्यू कार ने नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी. हादसे में नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं. हादसे के बाद गगनप्रीत घबराहट में घायलों को 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर अस्पताल ले गईं. उन्होंने बाद में बताया कि कोविड काल के दौरान उनके बच्चे उसी अस्पताल में भर्ती रह चुके थे, इसलिए वे उस अस्पताल से परिचित थीं.
आरोप और कानूनी कार्यवाही
गगनप्रीत कौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से वाहन चलाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया है कि घायलों को पास के आरआर अस्पताल या आरएमएल अस्पताल की बजाय दूरस्थ अस्पताल क्यों ले जाया गया. इस बीच फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वाहनों को जब्त कर लिया है और तकनीकी सबूतों की जांच जारी है.


