दिल्ली हाईकोर्टः सीएम केजरीवाल के कथित खालिस्तानी संबंधों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी संबंधों वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाया था कि कि उनके सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं।

Janbhawana Times
Janbhawana Times

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी संबंधों वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप लगाया था कि कि उनके सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की ओर से जारी जनहित याचिका (पीआईएल) को पूरी तरह से तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही इस प्रकार की दलीलें पेश करने से भी मना किया। इससे पहले आरोप लगाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जिक्र करते हुए याचिका में चुनाव के कुछ दिनों पहले आप के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास के बयान की ओर इशारा किया गया है।

इस याचिका में अलगाववादी समूहों द्वारा आप आदमी पार्टी को धन मुहैया कराने का आरोप था। कुमार विश्वास द्वारा कथित तौर पर एक साक्षात्कार में केजरीवाल और खालिस्तानी अलगाववादियों के बीच सहयोग के बारे में बात करने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। जिसमें विश्वास ने आरोप लगाया था कि किसी निर्दलीय खालिस्तान के पीएम का नाम लिए बिना अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।

आप ने वीडियो को झूठा, भ्रामक और पंजाब में विधानसभा चुनाव में पीछे चल रहे प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों की साजिस बताया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी।

calender
15 March 2022, 07:31 PM IST

जरुरी ख़बरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो