राजस्थान में नाबालिग लड़के को किडनैप करके किया यौन उत्पीड़न, महिला को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया ने उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके. जोशी ने कहा कि महिला ने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया. सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने मोगिया को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद व 45,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

राजस्थान के बूंदी जिले में एक महिला को नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई है. बूंदी की एक पोक्सो अदालत ने एक महिला को अक्टूबर 2023 में 17 वर्षीय लड़के का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. जज सलीम बद्र की अदालत ने दोषी पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को कहा कि बूंदी स्थित किशोर न्याय अदालत के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ किशोर का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था.
पिलाई थी शराब
पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया ने उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके. जोशी ने कहा कि महिला ने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया.
मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया. सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने मोगिया को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद व 45,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.