UPI payment: गलत नंबर पर कर दिया UPI पेमेंट, परेशान न हों ऐसे आपका पैसा आएगा वापस

UPI payment: अगर आपने गलती से UPI के जरिए गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका भी समाधान है. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप पैसा वापस पा सकते हैं.

Deeksha Parmar
Deeksha Parmar

UPI payment: डिजिटल लेनदेन का प्रचलन दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है. UPI, पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने हमारे लेनदेन की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया हुआ है. महज चंद सेकेंड में क्यूआर स्कैन करके पूरी सुरक्षा के साथ आपका पैसा ट्रांसफर और पेमेंट हो जाता है. हालांकि, कई बार पेमेंट करने के दौरान गलती से गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है. ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं कि अब पैसा वापस कैसे मिलेगा. ऐसे में आज आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं तो चलिए जानते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक की लोकपाल योजना, 2019 के विनियमन 8 में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि कोई डिजिटल बैंक पैसा ट्रांसफर करने में विफल हो जाता है या गलती से किसी दूसरे नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है.

गलत नंबर पर पेमेंट हो जाए तो क्या करें

अगर आप कभी भी गलती से किसी दूसरे नंबर पर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर देते हैं और पैसा वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बैंक के ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करें. आप यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के मुताबिक, गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी सबसे पहले आपको भुगतान सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है. यूपीआई या नेट नेटवर्क से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप टोल फ्री नंबर 18001201 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

इसके अलावा आप एनपीसीआई पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं. एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको व्हाट वी डू पर क्लिक करना होगा जहां आपको ऑप्शन मिलेगा. इस दौरान आप यूपीआई का चयन करना होगा इसके बाद कम्प्लेंट सेक्शन में जाकर लेनदेन का विवरण भरें. इसमें बैंक का नाम, ईमेल, फोन नंबर और यूपीआई आईडी आदि की जानकारी देनी होगी.

30 दिन में समाधान न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल से करें संपर्क

अगर शिकायत करने के 30 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं. हालांकि, नियमों के अनुसार आपको गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत घटना के 3 दिन के अंदर करनी पड़ेगी.

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13 February 2024, 09:01 PM IST

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