Loan Fraud Case: वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे HC से जमानत
वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बड़ी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI और Videocon लोन फ्रॉड मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है।
Loan Fraud Case: वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बड़ी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI और Videocon लोन फ्रॉड मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है। सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने उन्हें 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की ओर से दायर रिट याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश 13 जनवरी को सुरक्षित रखा था। उन्होंने सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी।
दूसरी ओर CBI ने दावा किया था कि धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद धूत ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अंतरिम जमानत भी मांगी थी।
जाने पूरा मामला-
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले साल यानी 26 दिसंबर, 2022 को ICICI ऋण धोखाधड़ी मामले (ICICI Bank-Videocon Loan Case) में वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में CBI ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को भी गिरफ्तार किया था।
बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में ICICI बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दी थी। सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर के बाद वेणुगपाल धूत को गिरफ्तार किया था।