बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कमरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जांच जारी रखने का दिया आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कमरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश उस वक्त आया जब कमरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की थी. हालांकि, कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कमरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब कमरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की थी. हालांकि, कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी है.
FIR को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सारंग कोतवाल और एस.एम. मोडक शामिल थे, ने कुणाल कमरा की याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस याचिका में कमरा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जो मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज की गई थी. यह एफआईआर कमरा द्वारा शिंदे को 'गद्दार' कहे जाने को लेकर दर्ज की गई थी.
अंतरिम राहत: गिरफ्तारी पर रोक
कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कमरा को गिरफ्तारी से राहत दी. डिवीजन बेंच ने कहा, "याचिका लंबित रहने के दौरान कुणाल कमरा की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. हालांकि, पुलिस जांच जारी रह सकती है." अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर पुलिस इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करती है, तो संबंधित अदालत इसे आगे नहीं बढ़ाएगी.
पूछताछ के लिए चेन्नई जाने की अनुमति
कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि यदि मुंबई पुलिस को कमरा का बयान दर्ज करना हो, तो इसे चेन्नई में किया जाए, जहां कमरा फिलहाल रह रहे हैं. पुलिस को कमरा को पहले नोटिस देने के बाद ही पूछताछ करनी होगी. कमरा ने अपनी याचिका में कहा कि वह तमिलनाडु के निवासी हैं और उन्हें महाराष्ट्र जाने पर मौत की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए वह चेन्नई में ही पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे.
कमरा की याचिका में क्या था?
कमरा ने अपनी याचिका में कहा कि यदि आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तो वे किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए, जिसमें गिरफ्तारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती या उनके वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शामिल हो.
शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया था हमला
गौरतलब है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुणाल कमरा ने मुंबई में एक कॉमेडी शो के दौरान शिंदे को 'गद्दार' कह दिया था. इस पर शिंदे के शिवसेना धड़े के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी, जहां कमरा का प्रदर्शन रिकॉर्ड किया गया था.


