कोरोना काल में जमा किए गए फीस का 15% होगा माफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों के हक में सुनाया बड़ा फैसला

स्कूलों को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि स्कूल कोरोना काल में ली गई फीस में से 15 फीसदी फीस को माफ करें। कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020-21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा।

Yashodhara Virodai
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कोरोना काल का वो दौर किसे याद नहीं जब हर आंख में आंसू थे और जुंबा पर भगवान का नाम। कोरोना काल का दंश हर किसी ने झेला है। बड़ों ने जहां बड़े-बड़े टूटते हुए सपने देखे तो बच्चों ने अपने स्कूलों को छोड़ा। स्कूलों की मनमानी देखी तो अभिभावकों की पीड़ा को भी देखा। कुछ लड़ाईयां तो ऐसी हैं जो आज भी जारी है।फिलहाल अभिभावकों और स्कूल के टकराव के बीच से एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों के हक में सुनाया फैसला

दरअसल, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला अभिभावकों के हक में सुनाया है। स्कूलों को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि स्कूल कोरोना काल में ली गई फीस में से 15फीसदी फीस को माफ करें। कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020-21में ली गई पूरी फीस में 15फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को भी 15फीसदी फीस वापस करनी होगी।बता दें कि कोरोना काल में ली गई फीस को लेकर कई अभिभावकों को आपत्ति थी, जिसकेबाद अभिभावक हाईकोर्ट की शरण में गए थे। जिस पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जेजे मुनीर ने ये फैसला सुनाया है कि साल 2020-2021में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15फीसदी माफ करना होगा।

कोर्ट ने प्रकिया पूरी करने के लिए स्कूलों को दिया 2 महीने का वक्त

अभिभावकों ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में साल 2020-2021में ऑनलाइन ट्यूशन के अलावा और कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी। इस तरह से ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस की मांग करना एक धंधे से ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसे शिक्षा से जुड़ा व्यापार ही माना जाएगा।अपनी ओर से याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के फैसले का तर्क दिया था जिसमें साफ-साफ कहा गया था कि प्राइवेट स्कूलों का सेवा दिए बिना फीस की मांग करना मुनाफाखोरी और शिक्षा को व्यापारिक करना है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने स्कूलों को फीस वापस करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है।

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16 January 2023, 06:36 PM IST

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