अनजाने में सीमा लांघने वाले किसान को पाकिस्तान में सजा, परिजनों ने की रिहाई की मांग
पंजाब के किसान अमृतपाल को गलती से पाकिस्तान सीमा पार करने पर वहां की अदालत ने एक महीने की जेल और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है. उसके पिता ने भारत सरकार से राजनयिक प्रयासों के जरिए जल्द रिहाई की मांग की है.

पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक किसान अमृतपाल को पाकिस्तान की एक अदालत ने अनजाने में सीमा पार करने के आरोप में एक महीने की सजा सुनाई है. रिपोर्ट के अनुसार, अमृतपाल के पिता ने यह जानकारी दी और भारत व पंजाब सरकार से उनके बेटे की रिहाई के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है.
गलती से सीमा पार कर गए अमृतपाल
अमृतपाल की लगभग 8.5 एकड़ ज़मीन भारत-पाक सीमा की बाड़ के पास है. 21 जून को वह सीमा चौकी राणा के नज़दीक अपने खेत की देखरेख के लिए गए थे. लेकिन वह शाम 5 बजे से पहले लौट नहीं सके, जब सीमा गेट बंद हो गया था. इसके बाद बीएसएफ को उनके पैरों के निशान पाकिस्तान की ओर जाते हुए मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वह गलती से सीमा पार कर गए.
27 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को सूचना दी कि अमृतपाल को पाकिस्तान की पुलिस ने हिरासत में लिया है. पाकिस्तान के एक वकील ने भारतीय परिवार को अदालत का आदेश भेजा, जिसमें बताया गया कि अमृतपाल पर पाकिस्तान के विदेशी कानून, 1946 के तहत मुकदमा चलाया गया. अदालत ने उन्हें एक महीने की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मोटरसाइकिल से खेत पर गए थे अमृतपाल
इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों को सजा पूरी होने पर अमृतपाल को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया है. अमृतपाल ने हाल ही में अपने परिवार से संपर्क कर उन्हें अपनी स्थिति की जानकारी दी. बीएसएफ ने उन्हें खोजने के लिए सीमा गेट दोबारा खोला था, लेकिन वह वहां नहीं मिले. अमृतपाल अपनी मोटरसाइकिल से खेत पर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे.
गर्मियों के मौसम में फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिल्का, गुरदासपुर, तरनतारन और पठानकोट के किसान सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बाड़ और वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच अपने खेतों में बीएसएफ की निगरानी में काम करते हैं. अमृतपाल की गिरफ्तारी से इस संवेदनशील इलाके में काम करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है.


