दिल्लीवालों को राहत... फिलहाल सीज नहीं होगी आपकी पुरानी गाड़ी! मंत्री सिरसा ने CAQM को लिखा पत्र
दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए ELV नियम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, सरकार ने इसे व्यवहारिक और तकनीकी चुनौतियों के चलते पूरे NCR में समान रूप से लागू करने की मांग की है.

दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ELV) नियम के तहत गाड़ियों की जब्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस नियम की व्यवहारिक खामियों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर इसकी पुनर्समीक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा कि जब तक पूरे एनसीआर में नियम एक समान रूप से लागू नहीं होते, तब तक इसे केवल दिल्ली में लागू करना उचित नहीं है.
दिल्ली सरकार का तर्क है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये नियम लागू करना ना केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इससे जनता को भारी असुविधा हो रही है. सरकार का जोर इस बात पर है कि नियम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सुधारना होना चाहिए, ना कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अवरोध खड़ा करना.
नई प्रणाली विकसित कर रही है दिल्ली सरकार: मंत्री
पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि हम ‘एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल’ के लिए एक नई प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों की उम्र नहीं, बल्कि उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर कार्रवाई होगी. हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में प्रदूषण भी नियंत्रित रहे और नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतें भी बाधित ना हों.
Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa writes to the Commission for Air Quality Management to place on hold the enforcement of Direction No. 89, which mandates the denial of fuel to End-of-Life (EOL) vehicles in Delhi
— ANI (@ANI) July 3, 2025
"We urge the Commission to put the implementation… pic.twitter.com/mgg1Ymdaes
बिना तैयारी नियम लागू करना गलत: प्रवेश वर्मा
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी पहले से ही ट्रैफिक और प्रदूषण के दबाव में है, ऐसे में बिना पूरी तैयारी के ये नियम जनता पर अतिरिक्त बोझ बन गया है. उन्होंने कहा कि गाड़ियों की उम्र के बजाय उनके पॉल्यूशन स्टेटस के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए. जब गुरुग्राम और नोएडा जैसे एनसीआर क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं है, तो केवल दिल्ली में इसे क्यों लागू किया गया?”
जल्द होगी सरकार और CAQM की बैठक
प्रवेश वर्मा ने जानकारी दी कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और CAQM के बीच जल्द ही बैठक होने जा रही है. बैठक में पूरे NCR क्षेत्र में नियमों की समानता और क्रियान्वयन की व्यवहारिकता पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि ANPR (Automatic Number Plate Recognition) तकनीक को लागू करना वर्तमान में संभव नहीं है क्योंकि इसमें कई तकनीकी व व्यवस्थागत समस्याएं हैं.
हाईकोर्ट ने सरकार और CAQM से मांगा जवाब
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और CAQM से सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका में कहा गया है कि पेट्रोल पंप डीलरों को कानून प्रवर्तन एजेंसी का कार्य सौंपा जा रहा है, जबकि उनके पास इस प्रकार की कानूनी शक्ति नहीं है. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि पेट्रोल पंप डीलर कानून लागू करने की एजेंसी नहीं हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई अनुचित है. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि अगर डीलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसे अदालत के संज्ञान में लाया जाए.
क्या है ELV नियम?
CAQM के निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा.
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आदेश दिल्ली-रजिस्टर्ड या बाहरी सभी वाहनों पर लागू होगा.
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हालांकि, CNG वाहनों को इससे छूट दी गई है.
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अगर कोई पेट्रोल पंप इन वाहनों को ईंधन देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस इस आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी संयुक्त रूप से कर रही हैं.


