कांग्रेस को 199 करोड़ के TAX मामले में नहीं मिली राहत, ITAT ने खारिज की अपील
कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग की ओर से लगाए गए 199 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग में अब कोई राहत नहीं मिलेगी. यह फैसला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने सुनाया है.

कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग की ओर से लगाए गए 199 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग में अब कोई राहत नहीं मिलेगी. यह फैसला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने सुनाया है. दरअसल, यह मामला कांग्रेस के वर्ष 2018-19 के पार्टी फंड से जुड़ा है, जिसमें पार्टी ने टैक्स छूट का दावा किया था. लेकिन आयकर विभाग ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए 199 करोड़ रुपये की कर मांग जारी की थी.
रिटर्न देर से भरने पर खारिज हुआ...
दरअसल, ITAT ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने आयकर रिटर्न 2 फरवरी 2019 को दिया किया था, जो कि यह काम नियत तिथि के बाद का है. यही, कारण है कि पार्टी टैक्स छूट के योग्य नहीं रही. इसके साथ ही इस मामले पर न्यायाधिकरण ने कहा कि करदाता द्वारा 2.2.2019 को दाखिल किया गया रिटर्न, उसे विवादित छूट के लिए योग्य बनाने हेतु नियत तिथि के अंदर नहीं है.
नकद दान की सीमा का उल्लंघन भी बना वजह
टैक्स छूट न मिलने की दूसरी बड़ी वजह पार्टी द्वारा नकद दान की सीमा का उल्लंघन भी रही. आयकर नियमों के अनुसार, राजनीतिक दलों को तय सीमा से अधिक नकद चंदा लेना प्रतिबंधित है. इस नियम के उल्लंघन पर टैक्स छूट नहीं मिलती.
नियमों का पालन जरूरी
इस फैसले से यह साफ संकेत गया है कि चाहे राजनीतिक पार्टी ही क्यों न हो, नियमों का पालन अनिवार्य है. आयकर कानून के अनुसार तय समय में रिटर्न दाखिल करना और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है. कांग्रेस पार्टी को इस मामले में बड़ा झटका लगा है. 199 करोड़ रुपये की टैक्स मांग पर अब उसे राहत नहीं मिलेगी. ITAT के इस फैसले से साफ है कि नियमों की अनदेखी करने पर कोई भी संस्था छूट की हकदार नहीं होती, चाहे वह राजनीतिक दल ही क्यों न हो.


