बेंगलुरु में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, बिना सहमति के तस्वीर और वीडियो पोस्ट करने पर व्यक्ति गिरफ्तार
बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को 26 वर्ष गुरदीप सिंह को एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया, जो महिलाओं की तस्वीरें बिना उनके सहमति के फोटो और वीडियो शेयर करता था. आरोप के बाद अब कई महिलाओं की निजता का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कारर्वाई का सामना करना पड़ रहा है.

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आया है. जहा एक व्यक्ति को महिलाओं की सहमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस मामले ने न केवल गोपनीयता के उल्लंघन का गंभीर सवाल है, बल्कि डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हे रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की, जिसके बाद उसकी पहचान हुई.
वायरल पोस्ट्स ने खींचा ध्यान
बेंगलुरु पुलिस को उस समय इस मामले की जानकारी मिली, और बनशंकरी थाने के पुलिस उप-निरीक्षण प्रवीन होसुर की शिकायत के आधार पर, उसी थाने में (बीएनएस) की धारा 78 (पीछा करना) और सूचना प्रौधोगिक अधिनियम के तहद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया गया. जब कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज की कि उनकी तस्वीरें और वीडियो बिना उनकी अनुमति के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन पोस्ट्स में महिलाओं की प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करने की कोशिश की गई थी, जिससे उनकी प्राइवे लाइफ में दिक्कतें आई हैं. शिकायतों के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सोशल मीडिया अकाउंट की गहनता से जांचत किया.
महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता पर सवाल
इस घटना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं की सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ, इस तरह के अपराधों को चिंता का विषय बन गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को अपनी निजी जानकारी साझा करने में सावधानी बरतनी चाहिए.
मामला दर्ज हेने के बाद तक, गुरदीप ने लगभग 45 वीडियो अपलोड हो चुके थे.पुलिस ने पाया कि उसके द्वारा अपलोड की गई रील्स, जिनमें महिलाओं की अश्लील तस्वीरें थीं. ज्यादा लाइक और व्यूज पाने के लिए स्लो मोशन में दिखाई जाती थीं. पुलिस आगे की जांच कर रही है.


