हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, शोभायात्रा इन रास्तों से निकलेगी, जानिए पूरा रूट और गाइडलाइंस

हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि जहांगीरपुरी जैसे संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

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Edited By: Goldi Rai

हनुमान जयंती 2026 को लेकर दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी समेत संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली है. इस साल हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी. हिंदू धर्म में संकटमोचन बजरंगबली की जयंती को खास महत्व दिया जाता है. भगवान हनुमान को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है और वे श्रीराम के परम भक्त तथा अष्ट सिद्धियों के दाता हैं.

2016 में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा को देखते हुए इस बार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती है. पूरे इलाके में बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है ताकि शोभायात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से निकाली जा सके.

हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

नॉर्थ वेस्ट डीसीपी आकांक्षा यादव के अनुसार जहांगीरपुरी जैसे संवेदनशील इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. पुलिस ने हनुमान जयंती को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा योजना तैयार की है. सभी धार्मिक जुलूस तय और नियंत्रित रास्तों से ही निकाले जाएंगे.

जहांगीरपुरी में शोभायात्रा का मार्ग

हनुमान जयंती की शोभायात्रा दिल्ली जल बोर्ड, DDA फ्लैट्स के सामने, जहांगीरपुरी, T-पॉइंट, PS महिंद्रा पार्क, DDA A-ब्लॉक डिवाइडिंग रोड, महिंद्रा पार्क, बृजवासी स्वीट्स, रसीला पेंट्स, मंगल बाजार चौक, अग्रवाल स्वीट्स (H-2 ब्लॉक), 1500 वाली गली (G & H ब्लॉक), धोबी घाट, शाह आलम बांध रोड (गोल चक्कर), साई मंदिर और आदर्श नगर पर समाप्त होगी. जुलूस को निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर-पश्चिम जिला, दिल्ली पुलिस की कड़ी निगरानी में आयोजित किया जाएगा. सभी प्रतिभागियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मार्ग का सख्ती से पालन करें और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का अनुपालन करें.

हनुमान जयंती पर जारी गाइडलाइंस

  • जुलूस में अधिकतम 500 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी.

  • किसी भी प्रकार के पशु अथवा अनधिकृत संरचना की अनुमति नहीं होगी.

  • हथियार, लाठी अथवा किसी भी प्रकार की खतरनाक वस्तु ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

  • किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे, भाषण या साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

  • लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित मानकों एवं समय के अनुसार ही किया जाएगा.

  • पुलिस की सहायता एवं जुलूस के कंट्रोल के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.

  • CCTV और ड्रोन के जरिए पूरे मार्ग की निगरानी की जाएगी.

  • पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

  • सभी प्रतिभागियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के विधिसम्मत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

  • निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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