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मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की ED की याचिका लंबित! 7 साल से कोर्ट में क्यों अटका फैसला?

मेहुल चोकसी को अब तक 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित नहीं किया गया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की याचिका 7 साल से मुंबई कोर्ट में लंबित है. मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.

बेल्जियम में गिरफ्तार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर एक बार फिर सुर्खियां तेज हो गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक हलकों में भले ही उन्हें 'भगोड़ा' कहा जा रहा हो, लेकिन कानूनी रूप से अब तक उन्हें ‘Fugitive Economic Offender (FEO)’ घोषित नहीं किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ये याचिका मुंबई की विशेष अदालत में पिछले 7 साल से लंबित है.

मेहुल चोकसी, उसके भतीजे नीरव मोदी और अन्य सहयोगियों पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को फर्जी LoU के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है. जबकि नीरव मोदी को पहले ही विशेष अदालत ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित कर चुकी है, मेहुल चोकसी का मामला अभी भी कानूनी उलझनों में फंसा है.

क्यों नहीं घोषित हो सके अब तक 'FEO'?

प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 2018 में विशेष पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर कर चोकसी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की मांग की थी. इस कदम से ED को उसकी संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाता. लेकिन कोर्ट में मेहुल चोकसी की ओर से दायर की गई एक के बाद एक कई याचिकाओं ने इस प्रक्रिया को सालों से रोक रखा है.

एक ईडी अधिकारी ने फरवरी 2024 में बताया था कि कोर्ट बार-बार बेवजह की अर्जियों में उलझा रहता है, जिससे हमारी याचिका पर सुनवाई 7 साल से टलती आ रही है. 

कोर्ट में अड़चनें और बार-बार टली सुनवाई

मेहुल चोकसी की ओर से ये आरोप लगाया गया कि ईडी ने याचिका दाखिल करने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. यहीं वजह थी कि मामला पहले बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा. लेकिन सितंबर 2023 में हाईकोर्ट ने चोकसी की याचिका खारिज कर दी और विशेष कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को भी हटा दिया. इसके बावजूद, चोकसी के वकीलों ने विशेष अदालत में नई अर्जियां दायर कर सुनवाई को लगातार टालते रहे. दिसंबर 2023 में आखिरी याचिका खारिज हुई, लेकिन कुछ अर्जियां अब भी लंबित हैं.

स्वास्थ्य का हवाला और बेल्जियम में इलाज

मेहुल चोकसी के वकील ने कोर्ट में बताया कि वो बेल्जियम में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और इसी कारण भारत लौटना संभव नहीं है. वहीं, ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि जनवरी 2018 में चोकसी संदिग्ध परिस्थितियों में देश छोड़कर फरार हुआ. जब उसका पासपोर्ट रद्द किया गया, तो उसने भारत लौटने में असमर्थता जताई. कोर्ट ने ईडी के पक्ष में फैसला देते हुए ये भी कहा कि चोकसी के खिलाफ नोटिस पूरी जानकारी और सटीक तथ्यों के आधार पर जारी किया गया था, ना कि किसी भ्रम या गलत जानकारी पर.

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15 April 2025, 01:43 PM IST

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