कोलकाता रेप-मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख का मुआवजा, लेकिन परिवार ने लेने से किया इंकार
RG Kar Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन मृत्युदंड नहीं दिया गया. अदालत ने पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने ठुकराते हुए न्याय की मांग की.

RG Kar Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 34 साल के डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. इस मामले के चलते देशभर में आक्रोश था. अदालत ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला नहीं मानते हुए मृत्युदंड नहीं दिया.
17 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने अपने फैसले में पीड़िता के माता-पिता को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने अदालत में कहा कि वे मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि न्याय चाहते हैं. न्यायाधीश ने उन्हें समझाया कि ये मुआवजा दुष्कर्म और हत्या के लिए नहीं, बल्कि कानूनी प्रावधानों के तहत दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसे वे अपनी जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं.
अदालत ने ठुकराई दलील
फैसले से पहले जब अदालत ने दोषी संजय रॉय से उसकी राय पूछी, तो उसने दावा किया कि उसे फंसाया गया है और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की गई है. हालांकि, न्यायाधीश दास ने कहा कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी पाया गया है. अभियोजन पक्ष ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की, यह कहते हुए कि इससे समाज का विश्वास बहाल होगा. लेकिन अदालत ने ये कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं आता.
घटना का विवरण और सीबीआई जांच
डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था. शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की, लेकिन साक्ष्य से छेड़छाड़ की चिंताओं के बीच मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया. उसने शुरू में अपराध स्वीकार किया, लेकिन बाद में दावा किया कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
परिवार की मांग: 'हमें मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए'
पीड़िता के माता-पिता ने अदालत में भावुक होकर कहा कि वे किसी आर्थिक मदद की अपेक्षा नहीं रखते, उन्हें सिर्फ उनकी बेटी के लिए न्याय चाहिए.


