दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, 5.42 करोड़ का सोना, चांदी और लग्जरी घड़ियां जब्त
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हांगकांग से आई एक अमेरिकी महिला यात्री के पास से 5.42 करोड़ रुपये का सोना, हीरे के आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा जब्त की है. महिला को कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है.

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अमेरिकी पासपोर्ट धारक एक महिला यात्री के पास से करोड़ों रुपये मूल्य का कीमती सामान जब्त किया है. हांगकांग से फ्लाइट नंबर CX-695 के जरिए टर्मिनल-3 पर पहुंची इस महिला के सामान की जांच के दौरान सोना, चांदी, हीरे जड़े आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा बरामद हुई.
कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर यात्री को रोका. एक्स-रे स्क्रीनिंग के बाद जब सामान संदिग्ध लगा तो तय कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी विस्तृत तलाशी ली गई. जांच में सामने आया कि यात्री ने भारी मात्रा में कीमती सामान और विदेशी मुद्रा की घोषणा नहीं की थी.
1.2 किलोग्राम सोना-हीरा और 10 किलोग्राम चांदी बरामद
तलाशी के दौरान अधिकारियों को 1.2 किलोग्राम सोना और हीरे के आभूषण मिले. इसके अलावा 10 किलोग्राम चांदी के बर्तन भी बरामद किए गए. जांच में कई महंगे ब्रांड की लग्जरी घड़ियां भी जब्त की गईं, जिनमें इनमें रोलेक्स, बुल्गारी, चोपार्ड और कार्टियर शामिल हैं. इसके साथ ही 9084 अमेरिकी डॉलर, 605 यूरो और 2540 हांगकांग डॉलर भी बरामद किए गए.
कुल जब्ती 5.42 करोड़ रुपये
कस्टम विभाग के अनुसार, जब्त किए गए सभी सामान की कुल कीमत 5.42 करोड़ रुपये आंकी गई है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन वस्तुओं को बिना घोषणा के लाया गया था, जो कि कस्टम एक्ट, 1962 का उल्लंघन है. इसी आधार पर धारा 110 के तहत सामान को जब्त कर लिया गया.
552 ग्राम सोना लौटाया गया
जांच में 552 ग्राम घरेलू खरीदा गया सोना भी मिला, जिसे जब्त नहीं किया गया और महिला को वापस कर दिया गया. हालांकि, बाकी अवैध सामान के मामले में महिला को कस्टम एक्ट की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सामान के स्रोत और उद्देश्य की जांच जारी है.
क्या कहता है कानून?
कस्टम एक्ट, 1962 भारत में आयात-निर्यात और सीमा शुल्क से जुड़ा प्रमुख कानून है. इसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक कीमती सामान या विदेशी मुद्रा लाने पर उसकी घोषणा अनिवार्य है. उल्लंघन की स्थिति में जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सकती है.


