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NEET-UG पर SC में टली सुनवाई, जानिए कल से आज तक क्या-क्या हुआ?

NEET UG Case: नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी. हालांकि, ये टल गई. केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एफिडेविट देने के बाद आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर की है. सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नीट पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है, ये सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ. आइए जानते हैं सुनवाई में क्या-क्या हुआ?

JBT Desk
Edited By: JBT Desk

NEET UG Case: सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक मामले में अहम सुनवाई हुई है. जिसको अगले गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच अब 18 जुलाई को परीक्षा में अनियमितता और री-एग्जाम की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एफिडेविट देने के बाद आज केंद्रीय जांच एजेंसी ने  लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है. जिसमें कहा लिखा था कि  नीट पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है, ये सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ.

एफिडेविट दायर

आज NEET-UG के पेपर लीक मामले में सुनवाई होनी थी. ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना देगी. इसके साथ ही ये भी माना जा रहा था कि पेपर रद्द भी किया जा सकता है. लेकिन सुनवाई अगले गुरुवार यानी 18 जुलाई तक टाल दी गई है. इससे पहले, केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एफिडेविट दायर किया था. बता दें कि तमाम याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि नीट-यूजी परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि पेपर लीक हो गया था.

18 जुलाई को सुनवाई

नीट पेपर लीक मामले का केस आज सुप्रीम कोर्ट में 40 से 45 नंबर पर लिस्ट किया गया था. जिसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले पर कल सुबह सुनवाई की जाएगी. फिर कहा गया कि अब इस पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि निजी समस्याओं के चलते वो सोमवार और मंगलवार को पेश नहीं हो सकते. ऐसे में ये तय हुआ है कि इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते की 18 तारीख यानी ठीक एक हफ्ते के बाद होगी.

सुनवाई टलने की वजह?

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी पक्षों को एफिडेविट दाखिल करनी थी. जिसमें बुधवार देर शाम केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से एफिडेविट दायर की थी.  सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कई पक्ष ऐसे हैं जिन्हें ये एफिडेविट नहीं मिले हैं. ऐसे में  एफिडेविट  पढ़ने और उसके हिसाब से अपने तर्क तैयार करने के लिए उन्हें और समय चाहिए. यही वजह रही कि इस मामले को 18 जुलाई के लिए सुना जाएगा.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई के केंद्र से कई सवाल किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'ये जानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं, तो धोखाधड़ी करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए हम आज क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि धोखाधड़ी करने वाले की पहचान करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है?' सीजेआई ने कहा, 'ऐसी स्थिति में जहां उल्लंघन से पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है और लाभार्थियों को अन्य लोगों से अलग करना संभव नहीं होता, वहां री-एग्जाम का आदेश देना आवश्यक हो सकता है.'

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11 July 2024, 02:19 PM IST

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