ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो नहीं मिलेगा रिफंड, रेलवे का नया नियम
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे में बड़ा सुधार किया है. अब टिकट रिफंड आसान, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी.

रेल मंत्रालय बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारतीय रेलवे जल्द ही पांच प्रमुख सुधार लागू करने जा रहा है, जिनका मकसद संचालन को बेहतर बनाना, टिकटिंग में पारदर्शिता लाना और माल ढुलाई को तेज करना है. इन सुधारों से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और रेलवे की कार्यप्रणाली और आधुनिक बनेगी. रेल मंत्री ने कहा कि ये बदलाव यात्री सेवाओं को और बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं.
टिकट कैंसिलेशन के नए नियम
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब ट्रेन के डिपार्चर से 8 घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट कैंसल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा. यह कदम आखिरी समय में होने वाली कैंसिलेशन को रोकने और सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है. इससे उन यात्रियों को फायदा होगा जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं.
अन्य प्रमुख सुधार
रेलवे और ऑटोमोबाइल्स के परिवहन में भी बड़े सुधार करने जा रहा है. इन दोनों क्षेत्रों में नई नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि माल ढुलाई ज्यादा कुशल और तेज हो सके. इसके अलावा रेलवे निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. सरकार रेलवे प्रोजेक्ट्स को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने वाली है.
बोर्डिंग पॉइंट बदलने में मिलेगी ज्यादा छूट
यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें अपनी ट्रेन में बोर्डिंग पॉइंट बदलने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा. पहले इस प्रक्रिया में काफी पाबंदियां थीं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत यात्री अपनी सुविधा के अनुसार बोर्डिंग स्टेशन आसानी से बदल सकेंगे.
रेलवे को आधुनिक बनाने का बड़ा कदम
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये पांचों सुधार रेलवे को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. इन बदलावों से न सिर्फ टिकट बुकिंग की प्रक्रिया साफ-सुथरी होगी, बल्कि माल ढुलाई भी ज्यादा प्रभावी बनेगी. रेलवे इन सुधारों को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है.


