पटना हाई कोर्ट ने रोकी जस्टिस आरपी मिश्रा की सैलरी? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि वह पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, जस्टिस आरपी मिश्रा का वेतन तुरंत जारी करे. हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि किसी भी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ये आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि वह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस आरपी मिश्रा का वेतन तुरंत जारी करे. कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश से बिना वेतन काम करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिया.
सुनवाई के दौरान बताया गया कि जस्टिस आरपी मिश्रा को नवंबर 2023 में उच्च न्यायालय में पदोन्नति मिलने के बाद से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं. सीजेआई ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पूछा कि जस्टिस मिश्रा का वेतन अब तक क्यों जारी नहीं किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया निर्देश
पीठ ने बताया कि जब जस्टिस मिश्रा जिला न्यायपालिका में थे, तब वे नई पेंशन योजना के तहत थे, लेकिन उच्च न्यायालय में आने पर उन्हें अन्य न्यायाधीशों के समान सेवा शर्तों का पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह जस्टिस मिश्रा का बकाया वेतन तुरंत जारी करे.
सात न्यायाधीशों के वेतन को जारी करने का आदेश
इससे पहले, मार्च 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के वेतन को जारी करने का आदेश दिया था, जो उनके जीपीएफ खाते बंद होने के कारण रोका गया था. इन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह, अरुण कुमार झा, जीतेन्द्र कुमार, आलोक कुमार, सुनील दत्त मिश्रा, चन्द्र प्रकाश सिंह और चन्द्र शेखर झा शामिल हैं. ये सभी राज्य न्यायिक सेवा से उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत थे.