'वह चिल्ला सकती थी', बचाव पक्ष के वकील की दलील पर भड़के लोग, आरोपी 12 दिन की हिरासत में
Pune Rape Case: पुणे के स्वारगेट बस अड्डे में एक 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. शुक्रवार को पुणे की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया और आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुलिस की कस्टडी में रखने का आदेश दिया.

Pune Rape Case: पुणे के स्वारगेट बस अड्डे में एक 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. शुक्रवार को पुणे की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया और आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुलिस की कस्टडी में रखने का आदेश दिया.
बचाव पक्ष का बयान
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरोपी के वकील एडवोकेट वाजिद खान ने कहा कि उसका मुवक्किल पहले बलात्कार के नहीं, बल्कि लूट के मामलों में आरोपी था. पुलिस ने उसे आदतन अपराधी बताया, लेकिन वह पहले कभी किसी मामले में दोषी साबित नहीं हुआ. वकील ने यह भी कहा कि घटना सुबह 5:45 बजे हुई और पीड़िता मदद के लिए चिल्ला सकती थी. उनका दावा था कि यह घटना जबरदस्ती नहीं थी.
70 घंटे बाद हुआ आरोपी गिरफ्तार
आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस की 13 टीमें लगातार काम कर रही थीं. पुलिस ने खोजी कुत्तों और ड्रोन की भी मदद ली. अंत में, गुरुवार रात को शिरूर तहसील से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
कैसे पकड़ा गया आरोपी?
पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपी को देर रात 1:10 बजे शिरूर तहसील के गुनात गांव से गिरफ्तार किया गया. इस ऑपरेशन में 500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे. साथ ही, गांव के 400-500 नागरिकों ने भी पुलिस की मदद की.
आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मामले
दत्तात्रेय गाडे के खिलाफ चोरी, डकैती और चेन झपटमारी के कई मामले दर्ज हैं.
पुणे और आसपास के अहिल्यानगर जिले में उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा केस पहले से हैं.
वह 2019 से एक मामले में जमानत पर बाहर था.


