Tamil Nadu: राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी को किया बर्खास्त, ईडी ने किया था गिरफ्तार

V Senthil Balaji: तमिलनाडु के राज्यपाल ने स्टालिन सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को किया बर्खास्त कर दिया है। राजभवन से जारी बयान में कहा गया कि वी सेंथिल बालाजी कई गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

Lalit Hudda
Lalit Hudda

V Senthil Balaji: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद स्टालिन सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। गुरूवार को तमिलनाडु राजभवन ने बयान जारी कर कहा, 'मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।'  

बयान में कहा गया, 'मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने एक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जांच को प्रभावित कर रहे हैं और कानून और न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं।' राजभवन की ओर कहा गया, "आशंका है कि मंत्रिपरिषद में वी सेंथिल बालाजी के बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है।" 

डीएमके नेता बोले-राज्यपाल को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं 

डीएमके नेता सरवनन अन्नादुरई ने पूछा "सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं, क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है? वह सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं लेकिन सनातन धर्म हमारे देश का कानून नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारा संविधान हमारी बाइबिल, गीता, कुरान है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे संविधान को ठीक से पढ़ें। उनके पास अधिकार नहीं है, वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं।" 

ईडी ने किया था गिरफ्तार

गौरतलब हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य समस्या की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद कोर्ट ने बालाजी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 28 जून (बुधवार) को चेन्नई की एक अदालत ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी थी। 

calender
29 June 2023, 08:52 PM IST

जरुरी ख़बरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो