SC ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन में किया बड़ा बदलाव, पूर्व जज संभालेंगे जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के रोजमर्रा के कार्यों की देखभाल और निगरानी के लिए एक खास समिति बनाई है. इस समिति की कमान इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज, न्यायमूर्ति अशोक कुमार को सौंपी गई है. यह कदम मंदिर के प्रबंधन को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.
Banke Bihari Temple: वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए खुद की ओर से एक समिति गठित की है. इस समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अशोक कुमार करेंगे. आदेश के अनुसार, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश पर फैसला नहीं देता, तब तक यह समिति मंदिर के दैनिक कार्यों की देखरेख करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अपने अध्यादेश के तहत मंदिर प्रबंधन के लिए ट्रस्ट गठित करने से रोक दिया है और अध्यादेश के इस हिस्से पर रोक लगा दी है. यह निर्णय उस समय आया, जब उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 के तहत बनी समिति की कार्यवाही स्थगित की गई थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास भेजा था.


