Budget 2025: सरकार ने आयकर छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख क्यों किया ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने प्रति माह 1 लाख रुपये कमाने वाले लोगों पर कर का बोझ कम करने के लिए आयकर छूट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है.

Kamal Kumar Mishra

Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सभी आय स्तरों के करदाताओं को राहत देने के लिए कर स्लैब दरों को कम कर रही है और कर ब्रैकेट को चौड़ा कर रही है. मीडिया से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री से आयकर छूट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने के पीछे का कारण बताने को कहा गया और पूछा गया कि क्या यह कदम आय और वेतन में अपेक्षा से कम वृद्धि के कारण उठाया गया है.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति औसतन 1 लाख रुपये प्रति माह कमाता है, तो उसे टैक्स नहीं देना चाहिए. हम इसे दो तरीकों से हासिल कर रहे हैं: पहला, स्लैब दरों को कम करके एक अधिक समान, धीरे-धीरे प्रगतिशील संरचना बनाना; और दूसरा, सभी आय समूहों को राहत प्रदान करने के लिए टैक्स स्लैब का विस्तार करके . "

वित्त मंत्री ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ करदाताओं के लिए अतिरिक्त छूट शुरू करके स्लैब दर में कटौती से परे अतिरिक्त लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य यह है कि करदाताओं द्वारा बचाई गई धनराशि उपभोग, बचत या निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वापस आ जाए.

वित्त मंत्री ने कहा, "हमने तय किया कि कुछ लोगों को स्लैब दर में कटौती से परे अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए. इसलिए, एक अतिरिक्त छूट शुरू की गई. स्लैब दर में कटौती सभी पर लागू होती है, और कुछ के लिए अतिरिक्त छूट. उम्मीद है कि करदाताओं द्वारा बचाया गया पैसा खपत, बचत या निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वापस आएगा."

उन्होंने कहा कि कांग्रेस युग की कर प्रणाली के विपरीत, सरकार ने कुछ करदाताओं के लिए अतिरिक्त छूट शुरू करके स्लैब दर में कटौती के अलावा अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया है.

साल 2014 से अब की तुलना

निर्मला सीतारमण ने कहा, "अगर आप आज जो हमने किया है उसकी तुलना 2014 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से करें तो हमेशा लोगों के हाथों में पैसा वापस देने की बात कही गई है. कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 में लागू कर दरों की तुलना में, अब 8 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति की जेब में करीब 1 लाख रुपये ज़्यादा हैं. 2014 में उन पर 1 लाख रुपये का कर लगता था , अब यह शून्य है. इसके अलावा, 12 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 2014 में 2 लाख रुपये का कर देना पड़ता था , अब यह शून्य है. इसका मतलब है कि उनकी जेब में 2 लाख रुपये ज़्यादा हैं."

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी के लिए कर दरों में कमी कर रही है, जिसका अर्थ है कि 24 लाख रुपये कमाने वाला व्यक्ति , जिसने 2014 में 5.6 लाख रुपये कर का भुगतान किया था, अब 3 लाख रुपये का भुगतान करेगा, जिससे उसकी जेब में 2.6 लाख रुपये अधिक बचेंगे.

किनको मिलेगा लाभ?

सीतारमण ने कहा, "इसके अलावा, सभी के लिए दरें कम की जा रही हैं. नतीजतन, 24 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 2014 में 5.6 लाख रुपये देने पड़ते थे; अब उन्हें केवल 3 लाख रुपये देने होंगे . इसका मतलब है कि उनकी जेब में 2.6 लाख रुपये ज़्यादा होंगे. इसलिए, सिर्फ़ 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को ही फ़ायदा नहीं होगा - क्योंकि छूट के कारण उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है - बल्कि इससे ज़्यादा कमाने वालों को भी फ़ायदा होगा."

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