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पोर्न स्टार केस में दोषी पाए जाने के बाद भी ट्रंप को नहीं हुई जेल, जानें कैसे एक साथ मिली राहत और सजा

Donald Trump: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त धन देने के मामले में दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्हें जेल या जुर्माना नहीं हुआ. न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को बिना शर्त बरी कर दिया, जिससे राजनीतिक बहस छिड़ गई. ट्रंप अब 20 जनवरी को एक दोषी अपराधी होने के बावजूद व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे, जिससे न्यायिक प्रणाली के राजनीतिकरण पर चर्चा हो रही है.

Shivani Mishra
Edited By: Shivani Mishra

Donald Trump: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त धन देने के मामले में दोषी ठहराया गया है. हालांकि, कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप को न तो जेल की सजा हुई और न ही जुर्माना लगाया गया. न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को दोषी करार दिया लेकिन उन्हें बिना शर्त बरी कर दिया, जिससे उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस छिड़ गई.

ट्रंप अब 20 जनवरी को इतिहास के पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे, जो एक दोषी अपराधी होने के बावजूद व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे. यह मामला राजनीतिक जादू टोना और न्यायिक प्रणाली के राजनीतिकरण पर बहस छेड़ रहा है. 

जेल की सजा से क्यों बच गए ट्रंप?

न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी का दोषी पाया, लेकिन उन्हें जेल या जुर्माने की सजा नहीं दी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ट्रंप को बिना शर्त बरी किया गया. मर्चन ने कहा, "यह राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर अतिक्रमण किए बिना उपलब्ध एकमात्र उचित सजा थी."

सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने के लिए ट्रंप को अपील का अधिकार दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला उनकी जिम्मेदारियों पर बोझ नहीं डालेगा.

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का आरोप

ट्रंप ने इस मामले को "राजनीतिक जादू टोना" करार देते हुए कहा कि यह उन्हें चुनावों में हराने की एक साजिश थी. उन्होंने कहा, "यह हमारी न्याय प्रणाली के हथियारीकरण का एक उदाहरण है. इसे लॉफेयर कहते हैं, और इसे कभी नहीं होना चाहिए था." ट्रंप के MAGA समर्थकों ने जज जुआन मर्चन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर सवाल उठाए. वहीं, ट्रंप के आलोचकों ने इस फैसले को राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ बताया. ट्रंप ने कहा, "असली जूरी अमेरिकी जनता है, जिसने मुझे भारी जनादेश के साथ फिर से चुना है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि $130,000 का भुगतान एक "कानूनी खर्च" था, न कि कोई गुप्त धन.

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11 January 2025, 09:49 AM IST

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