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जमीन घोटाला मामले में पूर्व PM शेख हसीना को बड़ा झटका, ढाका हाई कोर्ट ने सजा का किया ऐलान

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. ढाका की एक अदालत ने हसीना को पूरचबल टाउन प्रोजेक्ट घोटाले में जमीन आवंटन में अनियमितताओं के लिए उनकी बहन शेख रेहाना और भतीजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

नई दिल्ली : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को ढाका की विशेष अदालत ने एक बार फिर भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. पुरबचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन अनियमितताओं से जुड़े इस मामले में अदालत ने हसीना के साथ उनकी बहन शेख रेहाना और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को भी जिम्मेदार माना. अदालत का कहना है कि प्रधानमंत्री रहते हुए हसीना ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर राजुक (राजधानी विकास प्राधिकरण) के प्लॉट अवैध रूप से हासिल किए.

प्लॉट आवंटन में बड़ी धांधली: ACC का आरोप

आपको बता दें कि एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) की जांच के अनुसार, हसीना ने वरिष्ठ राजुक अधिकारियों के साथ मिलकर पुरबचल के डिप्लोमैटिक जोन में छह बड़े प्लॉट अपने परिवार के नाम पर आवंटित कराए. प्रत्येक प्लॉट 10 कठा का था और ये आवंटन ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, 1969 का उल्लंघन था. इन प्लॉट्स के दस्तावेज़ों में हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुटुल, बहन रेहाना और भतीजी ट्यूलिप रिजवाना मुजीब सिद्दीक के नाम भी शामिल थे.

शेख हसीना पर बढ़ते कानूनी खतरे
इस मामले के फैसले के बाद हसीना के खिलाफ कुल चार भ्रष्टाचार मामलों में दोष सिद्ध हो चुका है. इस दौर में जब वह पहले से कई कानूनी चुनौतियों और राजनीतिक संकट का सामना कर रही हैं, ऐसे में यह फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. बहन और भतीजी का भी इस मामले में फंसना उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ा रहा है.

पहले भी सुनाई जा चुकी है लंबी सजा
कुछ ही दिन पहले, 27 नवंबर को विशेष अदालत ने पुरबचल घोटाले के तीन अलग-अलग मामलों में हसीना को 21 साल की सजा सुनाई थी. वहीं उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा पुटुल को पांच-पांच साल की कैद दी गई थी. कुल छह मामलों में ACC ने हसीना को मुख्य आरोपी बनाया है, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप भी बाकी
इन आरोपों के अलावा, छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों के लिए हसीना को मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है, हालांकि इस फैसले पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है. लगातार बढ़ते कानूनी दबाव और भ्रष्टाचार मामलों में दोष सिद्ध होने से शेख हसीना की देश में वापसी और राजनीतिक सक्रियता की राह और मुश्किल होती जा रही है.

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01 December 2025, 01:13 PM IST

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