'मैं चोर हूं...' पंजाब में 'तालिबानी सजा', चोरी के शक में महिला और तीन बेटियों के चेहरे काले करके घुमाया गया
पंजाब के लुधियाना के बहादुरके रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक महिला और उसकी तीन बेटियों को चोरी के शक में उनके चेहरे पर कालिख पोतकर परेड करवाई गई. पांचों पीड़ित एक ही परिवार के हैं. इन्हें फैक्टरी में चोरी करने की सजा दी गई. अब इस मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है.

पंजाब के लुधियाना के बहादुरके रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक महिला और उसकी तीन बेटियों को चोरी के शक में उनके चेहरे पर कालिख पोतकर परेड करवाई गई. उनके गले में तख्तियां लटकाई गईं, जिन पर लिखा था, 'मैं चोर हूं.' एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को इस संदेह में 'सजा' दी गई कि उन्होंने जिस फैक्ट्री में काम किया था, वहां से कपड़े चुराए थे. पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक, उसके मैनेजर और घटना का वीडियो बनाने वाले एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
'मैं चोर हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं'
आरोपियों ने महिलाओं को कारखाना परिसर में बंधक बनाकर रखा, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी और उन्हें तख्तियां पहना दीं, जिन पर लिखा था: 'मैं चोर हूं. मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं.' घटना का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद काफी आक्रोश फैल गया और पुलिस ने मामला दर्ज किया.
वीडियो वायरल करने वाले गिरफ्तार
सहायक पुलिस आयुक्त दविंदर चौधरी ने बताया कि कारखाने के मालिक परविंदर सिंह, प्रबंधक मनप्रीत सिंह और इस कृत्य का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने वाले मुहम्मद कैश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
ये 'तालिबानी सजा'
इस बीच पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे 'तालिबानी सजा' बताया. सिंह ने इस कृत्य को बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया और पुलिस आयुक्त को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए चेयरमैन ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को बाल श्रम (रोकथाम एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और 79 के साथ-साथ बाल श्रम (रोकथाम एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और भारतीय दंड संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत तुरंत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'अध्यक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है और पुलिस कमिश्नर को 23 जनवरी, 2025 तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.'
सिंह ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को फैक्ट्री मालिक और अन्य के खिलाफ बाल श्रम (रोकथाम एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई करने और सात दिनों के भीतर उन्हें इसकी जानकारी देने का भी निर्देश दिया. पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी घटना का संज्ञान लिया और जिला अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.


