दिल्ली BMW हादसे में आरोपी गगनप्रीत को राहत, कोर्ट ने दी जमानत; वित्त मंत्रालय अधिकारी की गई थी जान
दिल्ली में BMW गाड़ी से टक्कर के बाद वरिष्ठ वित्त मंत्रालय अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस मामले में अब आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी है.

Delhi BMW Accident: राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. हादसे में वरिष्ठ वित्त मंत्रालय अधिकारी नवजोत सिंह की एक BMW कार से टक्कर के बाद मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी.
38 वर्षीय गगनप्रीत कौर को 1 लाख रुपए के मुचलके और दो जमानतियों के साथ जमानत मिली है. कोर्ट ने गगनप्रीत को उनका पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया. इससे पहले वह 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में थी.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हादसे के समय मौके पर एक एम्बुलेंस पहुंची थी और कम से कम 30 सेकंड तक वही रुक कर खड़ी रही, लेकिन घायल को अस्पताल नहीं ले गई. कोर्ट ने नोट किया कि एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स मौजूद थे और उनका कर्तव्य था कि घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए. कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि यह घटना मेडिकल नेगलिजेंस के दायरे में आ सकती है.
कैसे हुआ दिल्ली BMW हादसा?
ये हादसा 14 सितंबर की दोपहर को दिल्ली कैन्टोन्मेंट मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुआ. नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई. पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 281 (लापरवाह ड्राइविंग), 125B (अन्य की जान या सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 और 238 (सबूत गायब करने) के तहत एफआईआर दर्ज की है.
गगनप्रीत कौर पर आरोप
गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी BMW वाहन से दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिस पर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सवार थे. इस टक्कर में नवजोत की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप गंभीर रूप से घायल हो गईं.


