उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश से भारी नुकसान, अब तक 22 लोगों की मौत, सीएम योगी ने की मुआवजे की घोषणा

उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान और बारिश से 20 लोगों की मौत हो गई. कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

बुधवार शाम उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली. कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओले गिरने की घटनाएं हुईं. सहारनपुर से लेकर ललितपुर तक बारिश के साथ ओले भी गिरे. इस खराब मौसम के चलते अब तक प्रदेश में 22 लोगों की जान जा चुकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है.

खेतों में पानी भरने से फसल को नुकसान

तेज बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है, जिससे खड़ी गेहूं की फसल को सड़ने का खतरा हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम इसी तरह बिगड़ा रह सकता है. तेज हवा और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है.

राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट

  • 10 अप्रैल 2025 को प्रदेश भर में:
  • 22 लोगों की मौत
  • 45 पशुओं की जान गई
  • 15 मकानों को नुकसान पहुँचा

जिलावार जानकारी:

  • गाजीपुर में 17 मौतें
  • चन्दौली में 6
  • बलिया में 5
  • अम्बेडकरनगर, बलरामपुर और गोंडा में 3-3
  • सुल्तानपुर में 2
  • अमेठी, कन्नौज और गोरखपुर में 1-1 मौत
  • फतेहपुर में आग लगने से 3 पशु मारे गए

मकानों को भी नुकसान

  • गाजीपुर, सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी में 2-2 मकान क्षतिग्रस्त
  • बलिया, गोंडा, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, औरैया, हरदोई, लखनऊ और मऊ में 1-1 मकान को नुकसान पहुँचा

मुख्यमंत्री ने दिए मदद के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को तुरंत 4 लाख रुपये की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मुआवजा देने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने घायलों के सही इलाज और जिनके पशु मरे हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता देने को कहा है:

  • बड़े दुधारू पशु के लिए: ₹37,500
  • छोटे दुधारू पशु के लिए: ₹4,000
  • बड़े गैर-दुधारू पशु के लिए: ₹32,000
  • छोटे गैर-दुधारू पशु के लिए: ₹20,000

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