जानिए दिल्ली की किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500, क्या हैं इसके नियम?
दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य की महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है. हालांकि इस राशि का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. ये लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. बिना इसके महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की जानकारी दी. इस योजना के तहत दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना सभी महिलाओं के लिए नहीं है. इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता है, जिनके बिना महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यहां हम आपको योजना की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं.
कौन-कौन महिलाएं लाभार्थी होंगी
दिल्ली सरकार ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं. केवल उन्हीं महिलाओं को यह सहायता मिलेगी, जो इन शर्तों को पूरा करती हैं.
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आयु और निवास: दिल्ली की वे महिलाएं, जिनकी उम्र 21 से 59 वर्ष के बीच है. जिन्होंने दिल्ली में 5 साल या उससे अधिक समय तक निवास किया हो. सिर्फ वही इस योजना के लिए पात्र होंगी.
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आर्थिक स्थिति: उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
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BPL कार्ड: महिलाओं के पास गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना जरूरी है.
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. महिलाओं के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए. ध्यान दें कि वोटर आईडी कार्ड 5 साल से पुराना होना चाहिए. इसके साथ-साथ पैन कार्ड और BPL राशन कार्ड भी होना जरूरी है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो इन सभी शर्तों और दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है.