मुख्तार के बेटे को SC से मिली राहत, पिता की कब्र पर पढ़ सकेंगे फातिमा

Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिमा पढ़ने की इजाजत दे दी है.

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिमा पढ़ने की इजाजत दे दी है. अब्बास 10 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिमा पढ़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि पूरी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को लाया जाए.

अब्बास अंसारी को 11 और 12 अप्रैल 2024 को जेल में परिवार से मिलने की मंजूरी रहेगी. 13 अप्रैल को उन्हें वापस कासगंज जेल ले आया जाएगा. साथ ही अगर कोई धार्मिक रस्म होगी तो अब्बास अंसारी उसमें भी शामिल हो सकेंगे. जिसके लिए उन्हें गाजीपुर जेल से बाहर आने की अनुमत दी साथ ही  इस दौरान अब्बास अंसारी मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.

मुख्तार की मौत मामले में परिवार ने अपने वकील के माध्यम FIR दर्ज कराने की मांग भी की. वकील रणधीर सिंह सुमन ने कोर्ट से मौत के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश देने की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार और बांदा जेल प्रशासन के बयानों में विरोधाभास है. सरकार अस्पताल में मुख्तार को हार्ट अटैक आने की बात कर रही थी जबकि  बांदा जेल प्रशासन ने अभी तक जेल में दिल का दौरा पड़ने का दावा किया था.

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