Data : कैबिनेट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को दी मंजूरी, जानिए क्या है इसके प्रावधान

Data Protechtion Bill : केंद्र सरकार आम जनता के डेटा को सुरक्षित करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आ रही है. बुधवार को कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है.

Nisha Srivastava

Data Protechtion Bill : आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है. पढ़ाई से लेकर शॉपिंग तक ऑनलाइन होने लगी है. लेकिन कई बार यूजर्स का डेटा पर्सनल डेटा लीक हो जाता है. उनके डेटा का गलत तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता है. भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर फिलहाल कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से लोगों का डेटा जमकर चुराया जा रहा है. बिना इजाजत के उनकी जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है. अब केंद्र सरकार आम जनता के डेटा को सुरक्षित करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आ रही है. बुधवार को कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है.

क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल

संसद के आगामी मानसून सत्र में डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को पेश किया जाएगा. इस के दायरे में सभी पर्सनल डेटा को लाया जाएगा. जानकारी के अनुसार इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटा शामिल होंगे. इसके अलावा इस बिल में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन की भी सिफारिश की गई है. इसके आने के बाद अब पैन और आधार समेत किसी भी डेटा का गलत उपयोग नहीं किया जा सकेगा. यह बिल देशों के नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करने का काम करेगा. साथ ही डेटा फ्रॉड को कंट्रोल और प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा.

डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधान

इस बिल में पर्सनस डेटा के दुरुपयोग पर 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. साथ ही दोषी पाए जाने पर 6 साल की सजा का प्रावधान भी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने डीपीडीपी विधेयक के मसौदे को इजाजत दी है. इसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा.

इस नए बिल के तहत बच्चों के डाटा तक पहुंच के लिए माता-पिता की मंजूरी अनिवार्य होगा. वहीं अगर किसी यूजर्स ने सोशस मीडिया पर अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है तो कंपनी को उसका डाटा डिलीट करना अनिवार्य है.

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