1 जुलाई से SBI 29 शाखाओं में चुनावी बांड करेगा जारी

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) बिक्री के 21वें चरण में 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच भारत भर में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने जा रहा है।

Janbhawana Times
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वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) बिक्री के 21वें चरण में 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच भारत भर में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने जा रहा है। बांड का उपयोग राजनीतिक दलों को धन दान करने के लिए किया जाता है।

चुनावी बांड क्या हैं?

इन बांडों का उपयोग व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को धन दान करने के लिए किया जाता है। बांड को सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 अधिकृत शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में खरीदा जा सकता है। बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल द्वारा भुनाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

भुनाई गई राशि उसी दिन राजनीतिक दल के खाते में जमा कर दी जाती है जिस दिन बांड बैंक में जमा किया जाता है। चुनावी बांड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जाएगा।

चुनावी बांड कौन खरीद सकता है, कौन से राजनीतिक दल इन्हें स्वीकार कर सकते हैं?

चुनावी बांड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित संस्था है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है। खरीदार को सभी मौजूदा केवाईसी मानदंडों को पूरा करने और बैंक खाते से भुगतान करने पर ही चुनावी बांड खरीदने की अनुमति दी जाएगी।

इसमें प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होगा। बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध हैं। अब 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे।

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30 June 2022, 04:08 PM IST

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