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Gold Smuggling मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को मिली जमानत, लेकिन अदालत ने लगाईं शर्तें

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और कोंडारू राजू को आर्थिक अपराध मामले में शर्तों के साथ विशेष अदालत से ज़मानत मिली. डीआरआई द्वारा समय पर आरोप पत्र दाखिल न करने पर अदालत ने यह निर्णय लिया. दोनों को 2-2 लाख रुपये का बॉन्ड और दो जमानतें देनी होंगी. उन्हें देश छोड़ने या अपराध दोहराने से भी रोका गया है. अदालत ने सख्त निगरानी की बात कही है और कानूनी कार्यवाही अब भी जारी है.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव और उनके साथी कोंडारू राजू को मंगलवार को आर्थिक अपराध की विशेष अदालत से जमानत मिल गई. यह जमानत शर्तों के साथ दी गई, जिसके तहत दोनों को 2-2 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा और दो जमानतें प्रस्तुत करनी होंगी.

यह मामला उस समय सामने आया जब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने में विफलता पाई गई. विशेष अदालत ने इन दोनों आरोपियों को यह जमानत दी, लेकिन इसके साथ यह शर्त भी रखी कि वे देश छोड़कर नहीं जाएंगे और इस प्रकार के अपराधों को फिर से नहीं दोहराएंगे.

जमानत आदेश पर अदालत की टिप्पणी

यह जमानत आदेश विशेष अदालत के न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी गौड़र ने पारित किया, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की अध्यक्षता की. अदालत ने यह फैसला तब लिया जब आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने में डीआरआई अधिकारियों को देरी का सामना करना पड़ा. अदालत ने इस देरी को ध्यान में रखते हुए दोनों को जमानत देने का निर्णय लिया, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि आरोपी फरार न हों या फिर कोई नया अपराध न करें.

आरोप और कानूनी प्रक्रिया

रान्या राव और कोंडारू राजू के खिलाफ आर्थिक अपराध से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों के अनुसार, दोनों ने अवैध तरीके से वित्तीय लेन-देन किए थे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा था. हालांकि, अब तक आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश नहीं किए गए थे और अदालत ने इस देरी को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का आदेश दिया.

आगे की कानूनी कार्यवाही

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद यह दोनों आरोपी अभी भी कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहेंगे. जमानत की शर्तों के तहत, उन्हें अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति बनाए रखनी होगी और उनकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि यदि वे शर्तों का उल्लंघन करेंगे या फिर कोई नया अपराध करेंगे तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

आखिरी फैसला 

रान्या राव और कोंडारू राजू ने जमानत मिलने के बाद राहत की सांस ली है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. आरोपियों के वकील ने अदालत के इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि वे आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे और आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करेंगे.

अदालत के इस फैसले ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में कड़ी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, और आरोपियों को जमानत मिलने के बावजूद उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है.

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20 May 2025, 05:12 PM IST

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