दुबई से सोने की तस्करी के मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव पर कसा शिकंजा, DRI ने ठोका 102 करोड़ का जुर्माना
कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से 14.2 किलोग्राम सोना लाने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था. DRI ने उन्हें ₹102 करोड़ का जुर्माना ठोका. हवाला नेटवर्क से जुड़े इस रैकेट में तीन अन्य की गिरफ्तारी हुई. COFEPOSA के तहत मामला दर्ज है और जांच जारी है, जो अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़ी हो सकती है.

Gold Smuggling: इस साल की शुरुआत में, कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को 14.2 किलोग्राम सोने के साथ दुबई से केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था. यह हाल के समय में सबसे बड़ी सोने की तस्करी में से एक थी. इस कार्रवाई ने न सिर्फ कर्नाटक के फ़िल्म उद्योग, बल्कि व्यापारिक समुदाय में भी हलचल मचा दी थी.
DRI का जुर्माना
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने जांच के बाद रान्या राव पर ₹102 करोड़ का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना जब्त किए गए सोने के बाजार मूल्य और अनुमानित चोरी किए गए सीमा शुल्क को जोड़कर तय किया गया है. DRI ने स्पष्ट किया है कि यह आर्थिक जुर्माना है. आपराधिक मुकदमा और प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी.
मामले में और गिरफ्तारियां
जांच में यह भी सामने आया कि रान्या अकेली नहीं थी. साथ ही व्यापारी तरुण कोंडाराजू, जो सोने के परिवहन में मदद करने का आरोपित है, और जौहरी साहिल सखारिया जैन व भरत कुमार जैन को भी गिरफ्तार किया गया. चारों आरोपित परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में बंद हैं. बता दें कि भरत कुमार जैन सोने की बिक्री और हवाला नेटवर्क से धन भेजने में शामिल थे.
विदेशी विनिमय कानून
DRI ने आरोपितों को फॉरेन करंसी (रेगुलेशन) एक्ट और COFEPOSA (विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम) के तहत नोटिस जारी किए. इस नोटिस के साथ मुंबई शाखा के अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से जेल में जाकर दस्तावेज और सबूत सौंपे.
हवाला नेटवर्क और तस्करी रैकेट
DRI ने इस पूरे तस्करी रैकेट को दक्षिण भारत के हवाई अड्डों से जुड़ा बताया, जो सीमा पार वित्तीय नेटवर्क और हवाला संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहा था. यह सोचकर कि जुर्माना केवल आर्थिक दंड है. लेकिन गहरी जांच से कई दलों का पर्दाफाश हो सकता है.


