बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर को एक और झटका, खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका

Pooja Khedkar: UPSC की परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी करने की आरोपी ट्रेनी IAS रही पूजा खेडकर को एक और झटका लगा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं बीते दिन बुधवार को यूपीएससी ने विवादास्पद ट्रेनी आईएएस अधिकारी की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है. आयोग ने उन्हें यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने पर भी रोक लगा दी है.

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Edited By: JBT Desk

Pooja Khedkar: UPSC की परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी करने की आरोपी ट्रेनी IAS रही पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस बीच आज यानी गुरुवार को  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने  पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा में अधिक अवसर पाने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान बताने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है.  इसके साथ ही कोर्ट ने  पुलिस को यह भी पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपीएससी के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने उन्हें  अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी. 

बुधवार को उम्मीदवारी हुई थी रद्द 

बुधवार को यूपीएससी ने विवादास्पद ट्रेनी आईएएस अधिकारी की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है. आयोग ने उन्हें यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने पर भी रोक लगा दी है. निकाय ने कहा था कि यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है.  

सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं/चयनों से भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. पूजा खेडकर ने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 821वीं रैंक हासिल की थी. 

दिल्ली पुलिस ने मांगी थी कस्टडी 

दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट में पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत की सुनवाई में  यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने बर्खास्त की गई ट्रेनी आईएएस अधिकारी की हिरासत मांगी थी. पूजा खेडकर ने  गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप अभी भी जांच का विषय हैं और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इसी तरह से देखा जाना चाहिए. इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) देवेंद्र कुमार जंगाला ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

इस आधार पर मांगी थी जमानत

पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका में  तर्क दिया था कि उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीएससी ने 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और एक दिन के भीतर ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई.  पूजा ने कहा था कि अब वे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जोर दे रहे हैं. इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों? मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

खेडकर ने कहा था कि इसके लिए मुझे अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक की आवश्यकता है. ये दलीलें उनकी तरफ से पेश हुई वकील बीना माधवन ने रखी थीं. 

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01 August 2024, 06:40 PM IST

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