'सदन में पी रहे हैं ई-सिगरेट...,' अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर साधा निशाना
शीतकालीन सत्र में आज एक नया विवाद देखने को मिला. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर सदन के अंदर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया, जिसको लेकर संसद में शोर मच गया.

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 11 दिसंबर 2025 को एक नया विवाद खड़ा हो गया. भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद पर सदन के अंदर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया है. ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट था. इस आरोप के कारण सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हुआ.
सदन में क्या हुआ हंगामा ?
प्रश्नकाल के दौरान अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि क्या देश में प्रतिबंधित ई-सिगरेट को सदन में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है. स्पीकर ने साफ कहा कि नहीं. इसके बाद ठाकुर ने कहा कि टीएमसी का एक सांसद कई दिनों से सदन में बैठकर ई-सिगरेट पी रहा है. उन्होंने इसके लिए जांच की मांग की है.
भाजपा के अन्य सांसदों ने भी इसपर समर्थन किया और शोर मचाया. स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर लिखित शिकायत मिली तो उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें, सदन में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है.
ई-सिगरेट पर भारत में क्या है कानून ?
ई-सिगरेट बैटरी से चलने वाले उपकरण हैं जो निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को गर्म कर धुआं पैदा करते हैं. भारत में 2019 के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत इनका उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित है.यहां तक कि कब्जा रखना भी गैरकानूनी है.
पहली बार उल्लंघन पर एक साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. सरकार ने युवाओं को निकोटीन की लत से बचाने के लिए यह कदम उठाया था. फिर भी बाजार में अवैध रूप से ये उपलब्ध रहते हैं.
भाजपा नेता की प्रतिक्रिया
भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ई-सिगरेट का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर कोई सांसद ऐसा करता है तो यह और भी गलत है. उन्होंने कानून का पालन करने पर जोर दिया. यह घटना संसद में नियमों की पालना और विपक्ष पर निशाना साधने का एक नया उदाहरण बन गई. सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन यह मुद्दा चर्चा में बना रहा.


