Brij Bhushan Singh: 'महिला पहलवान के साथ शोषण करने की कोशिश करता था बृजभूषण', कोर्ट में पुलिस ने दी दलील

Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने को लेकर आज राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष को पेशी से छूट दे दी है.

Manoj Aarya
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हाइलाइट

  • दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था कि वो क्या कर रहे थे.
  • पेश किए गए सबूत बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रयाप्त- पुलिस
  • अब राउज़ एवेन्यु कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

Wrestlers Sexual Harassment Case: महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने को लेकर आज राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष को पेशी से छूट दे दी है. वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलिल देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था कि वो क्या कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवान के साथ शोषण करने की कोशिश करता था.

आरोप तय करने के लिए सबूत प्रयाप्त हैं: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया. वहीं पुलिस ने तर्क दिया कि जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं, वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. ऐसे में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

पुलिस ने कहा, बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं

दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यालय में हुई घटना का ज़िक्र कोर्ट के सामने किया और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है. एक महिला पहलवान की शिकायत का ज़िक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान के एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको ज़बरदस्ती गले लगाया. जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह किया था. इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं.

शिकायतकर्ताओं ने लगाए थे ये आरोप

दिल्ली पुलिस के वकील ने एक दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र किया जिसमें उसने कहा है कि बृजभूषण ने तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाज़त के मेरी शर्ट को ऊपर करके मेरे पेट पर हाथ फेरा और अनुचित तरीके से मुझको छुआ था.

सात अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

इसके आगे दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ IPC की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को तीन साल की अधिकतम सज़ा हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने  गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई FIR अलग-अलग दर्ज थी लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक ही जगह किया था. अब राउज़ एवेन्यु कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

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24 September 2023, 04:08 PM IST

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