बृजभूषण सिंह को पॉक्सो मामले में कोर्ट से बड़ी राहत, केस बंद
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट का केस बंद कर दिया है.

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के एक गंभीर मामले में राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज मामला समाप्त कर दिया. अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया.
जून 2023 में दाखिल हुई थी रिपोर्ट
पुलिस ने जून 2023 में यह रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि जांच के बाद नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता के बयानों के आधार पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. इसके तहत सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल की गई थी.
1 अगस्त 2023 को पीड़िता और उसके पिता ने अदालत में यह स्पष्ट किया कि उन्हें पुलिस की जांच पर कोई आपत्ति नहीं है और वे रिपोर्ट से संतुष्ट हैं. इसके बाद अदालत ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और अगस्त में वे कोर्ट में पेश हुए थे.
पॉक्सो के तहत दर्ज केस बंद
कोर्ट ने पूरे मामले में कई स्तरों पर स्पष्टीकरण मांगा और पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता को दोबारा हाज़िर होने को कहा गया था. सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सोमवार को अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए पॉक्सो के तहत दर्ज यह केस बंद कर दिया.
Delhi Court accepts closure report filed by Police in the POCSO case filed against former Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh.
— ANI (@ANI) May 26, 2025
गौरतलब है कि बृजभूषण सिंह पर छह महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे. इन शिकायतों पर पुलिस ने अलग से आरोपपत्र दाखिल किया है. हालांकि, नाबालिग से संबंधित मामला अब समाप्त कर दिया गया है. इस फैसले को बृजभूषण सिंह के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि बाकी आरोपों की सुनवाई अभी जारी है.


