दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 100 mg से ज्यादा वाली टैबलेट पर लगाई रोक
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण 100 मिलीग्राम से अधिक खुराक वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगाया है. यह निर्णय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 26A के तहत लिया गया. मंत्रालय ने इसे मनुष्यों के लिए खतरनाक बताया और सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता पर जोर दिया.

नई दिल्ली : निमेसुलाइड के जोखिम से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानी-मानी पेन किलर मेडिसिन निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है.भारत सरकार के द्वारा यह बैन 100 मिलीग्राम से अधिक वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर लगाया गया है. सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए इस दवा को बैन करने का ऐलान किया है.
1940 की धारा 26 A के तहत प्रतिबंध
The government has banned the manufacture of the painkiller nimesulide and has also prohibited the sale of all oral formulations of this popular painkiller containing more than 100 mg. pic.twitter.com/gfw1DYUlTi
— ANI (@ANI) December 31, 2025
निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडनल दवा
दरअसल, निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडनल दवा हैं, जिसका उपयोग दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है. हालांकि, सरकार ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. 2011 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर बैन लगाने का आदेश दिया था.
कई देशों में पूरी तरह से प्रतिबंधित
इस दवा को यूरोप के कई देशों में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. जैसे-फिनलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम और स्पेन समेत कई यूरोपिय देशों में इस दवा पर साल 2007 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके अलावा जापान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी इस दवा के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.


