वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इन याचिकाओं में AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका भी शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट आज (सोमवार) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. कुछ हफ्ते पहले सरकार ने कोर्ट के सवालों के बाद इस कानून के दो अहम प्रावधानों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी थी. सरकार ने कहा था कि अगली सुनवाई तक ‘वक्फ बाय यूजर’ सहित वक्फ संपत्तियों को छुआ नहीं जाएगा और न ही वक्फ परिषद व बोर्ड में कोई नियुक्ति की जाएगी.
पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था. यह विधेयक लोकसभा में 288 वोटों से पास हुआ था, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया. राज्यसभा में इसे 128 सांसदों ने समर्थन दिया और 95 ने विरोध किया. इसके बाद कुछ राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
पांच याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच आज इस मामले में दाखिल पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इनमें एक याचिका AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दायर की है. कोर्ट ने 17 अप्रैल को याचिकाएं स्वीकार करते हुए सरकार से जवाब मांगा था और यह भी कहा था कि अगले आदेश तक वक्फ संपत्तियों में कोई बदलाव न किया जाए.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि पहले से दर्ज या अधिसूचित वक्फ संपत्तियों को लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिकाओं पर प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था और अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की थी.


