'टैंकर माफिया को मिलता है पानी' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी की किल्लत से संबंधित मामले की सुनवाई आज के दिन यानी 12 जून को हुई है. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि पानी टैंकर माफिया को मिलता है तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दिल्ली में पानी की समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है.

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Edited By: JBT Desk

Delhi Water Crisis:  दिल्ली में पानी की किल्लत से संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून यानी आज सुनवाई की है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खामियों को दूर नहीं किए जाने पर दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है.  सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि सारा पानी टैंकर माफिया को मिलता है तो इस पर कोई अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "दिल्ली टैंकर माफिया काम कर रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहेंगे. 

'पानी की बर्बादी को रोकने कदम'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अभी तक उन्होंने क्या कदम उठाए हैं. इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे इन उपायों को लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने और पानी की बर्बादी रोकने सहित कई कदम उठाए हैं. 

टैंकर माफिया का किया जिक्र

पीठ ने सवाल किया कि कोर्ट में झूठेजवाब क्यों दिए जा रहे है? अगर हिमाचल से पानी  आ रहा है तो दिल्ली में कहां जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में  टैंकर माफिया काम कर रहा है. अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम ये मामला दिल्ली पुलिस को दे देंगे. कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया के जरिए इसकी तस्वीर देख रहे हैं.

'माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की'

कोर्ट कहा, टीवी चैनल में दिखा रहे हैं कि दिल्ली में टैंकर माफिया बढ़ रहा है. पानी की बर्बादी से बचने के लिए आपने हर गर्मियों में क्या उपाय किए हैं. 2023 में पानी की बरबादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है? एक भी FIR आपने दर्ज कराई है?

गुरुवार को होगी सुनवाई

SC ने कहा कि गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगे. अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तब तक कुछ हमारी बात भी सुन लीजिए. अदालत ने कहा ठीक है सुनाइए. सिंघवी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने हलफनामे में कहा है कि आपको पानी मिल रहा है. सिंघवी ने कहा नही, अतिरिक्त पानी नहीं मिल रहा. वहीं हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से गलत जवाब दिए जा रहे हैं. हरियाणा के वकील श्याम दीवान ने कहा कि आज की सुनवाई केवल 6 जून के आदेश के पालन को लेकर है. 

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12 June 2024, 11:36 AM IST

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