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'तू है क्या चीज, बाहर मिल', जब दोषी और उसके वकील ने महिला जज को दी भरी अदालत में धमकी

न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने आरोपी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 चेक बाउंस के तहत दोषी ठहराया. रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति को अगली सुनवाई की तारीख पर धारा 437ए सीआरपीसी के तहत जमानत बांड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया. आरोपी ने जज को धमकी देते हुए कहा, "तू है क्या चीज...कि तू बाहर मिल देखते है कैसे जिंदा घर जाती है...

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

दिल्ली की एक अदालत में चेक बाउंस केस की सुनवाई कर रही जज को खुले तौर पर धमकी देने का मामला सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी और उसके वकील ने चेक बाउंस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद महिला जज को खुली अदालत में गालियां दीं और धमकी दी. अपने पक्ष में फैसला न आने पर आरोपी ने जज पर कोई वस्तु फेंकने की भी कोशिश की. इसके बाद आरोपी अपने वकील से कहा कि वह अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए हर संभव कोशिश करे.

जज पर वस्तु फेंकने की भी कोशिश

यह घटना 2 अप्रैल को हुई जब न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने आरोपी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 चेक बाउंस के तहत दोषी ठहराया. रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति को अगली सुनवाई की तारीख पर धारा 437ए सीआरपीसी के तहत जमानत बांड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया . हालांकि, स्थिति तब नाटकीय हो गई जब दोषी ने फैसले से क्रोधित होकर कथित तौर पर जज पर कोई वस्तु फेंकने की कोशिश की. इसके बाद उसने अपने वकील को निर्देश दिया कि वह अनुकूल फैसला दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करे. आरोपी ने जज को धमकी देते हुए कहा, "तू है क्या चीज...कि तू बाहर मिल देखते है कैसे जिंदा घर जाती है...

इस्तीफा देने के लिए बनाया दबाव 

जज ने अपने आदेश में दर्ज किया कि उनके फैसले से गुस्साए आरोपी ने उन्हें गालियां दीं तथा खुली अदालत में उनकी जान को खतरा बताया. आरोपी और उसके वकील ने न्यायाधीश मंगला की मां के प्रति व्यक्तिगत अपमान और अपमानजनक संदर्भों सहित कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. आरोपी 63 वर्षीय रिटायर सरकारी स्कूल शिक्षक तथा उसके वकील अतुल कुमार ने उस पर पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने के प्रयास में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया.

वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

बार-बार की धमकी के बावजूद, वह अडिग रहीं तथा अपने आदेश में कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे. जज ने कहा कि धमकी और उत्पीड़न के लिए आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष उचित कार्रवाई की जाएगी.अदालत ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली के समक्ष इस तरह की धमकी और उत्पीड़न के लिए आरोपी के खिलाफ उचित कदम उठाएंगे. इसके अलावा जज ने दोषी के वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा कि अदालत में दुर्व्यवहार के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.

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21 April 2025, 05:20 PM IST

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