क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी में नहीं फूटेंगे पटाखे, गोवा हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
क्रिसमस और नए साल की पार्टियों की तैयारियों के बीच, दिल्ली सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस साल, राजधानी के क्लब, रेस्टोरेंट और बार में पटाखे या आतिशबाजी करना सख्त मना है।

नई दिल्ली: क्रिसमस और नए साल की पार्टी के लिए तैयारियों के बीच दिल्ली सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के क्लब, रेस्टोरेंट और बार में इस साल पटाखे या फायरवर्क्स जलाने पर सख्त मनाही कर दी गई है। यह कदम गोवा के नाइट क्लब में हुई भीषण अग्निकांड को देखते हुए उठाया गया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और जिसके बाद से देशभर में सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ी है.
दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन
दिल्ली आबकारी विभाग की ओर से 10 दिसंबर को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शहर के लगभग 950 रजिस्टर्ड क्लब, रेस्टोरेंट और बार में कोई भी तरह का पटाखा, नहीं जलाया जा सकेगा। साथ ही सभी क्लब, रेस्टोरेंट और होटलो को अपने पास वैध फायर NOC (No Objection Certificate) रखना अनिवार्य किया गया है और फायर सेफ्टी सिस्टम (जैसे फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, आग बुझाने के यंत्र) को पूरी तरह चालू रखना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है.
आबकारी विभाग ने कहा है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि आतिशबाजी और असुरक्षित फायरवर्क्स बड़े समारोहों में आग लगने और भारी हादसों का कारण बन सकते हैं.
गोवा हादसे के बाद सरकार का बड़ा फैसला
यह कदम गोवा में हुए एक नाइट क्लब अग्निकांड के बाद आया है, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हुई थी। इस दर्दनाक हादसे ने यह साबित कर दिया कि भीड़ भरे स्थानों में सुरक्षा इंतज़ामों की अनदेखी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से दिल्ली प्रशासन ने समय रहते सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.
आदेश के अनुसार, केवल पटाखों पर बैन नहीं है बल्कि 90 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले प्रतिष्ठानों को फायर NOC का वैध प्रमाणपत्र समय पर रिन्यू करना होगा। छोटे प्रतिष्ठानों को भी काफी फायर-प्रिवेंशन सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होंगी। विभाग ने यह भी कहा है कि फायर सेफ्टी उपकरण और अलार्म जैसे यंत्र पूरी तरह सक्रिय और जांच के योग्य होने चाहिए.
प्रशासन ने कड़े किये सुरक्षा नियम
इसके अलावा, दिल्ली फायर सर्विस (DFS) और नगर निगम (MCD) भी सभी क्लब्स, रेस्तरां और होटलों के फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र और उपकरणों की जांच कर रहे हैं। MCD ने विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना मान्य फायर NOC वाले प्रतिष्ठान कहीं भी खुले न हों.
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी प्रतिष्ठान में भीड़ और आतिशबाज़ी के कारण सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है.


